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डेंगू-चिकनगुनिया पर हलफनामे में देरी, SC ने सत्येंद्र जैन पर लगाया 25 हजार का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फैले डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर केजरीवाल सरकार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के व्यस्त होने का हवाला दिया गया और मंगलवार तक का वक्त मांगा गया.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन
अहमद अजीम
  • नई दिल्ली,
  • 03 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 9:28 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में फैले डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में हलफनामा दाखिल न करने पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दिल्ली सरकार की तरफ से कोर्ट को स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के व्यस्त होने का हवाला दिया गया और मंगलवार तक का वक्त मांगा गया.

SC ने दिल्ली सरकार को लताड़ा
इस पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा, 'लोग मर रहे हैं, तब आपको समय नहीं मांगना चाहिए था?' अदालत ने ये भी कहा कि जब आप बड़ी-बड़ी बातें करते हैं तो उसको साबित करने के लिए सबूत भी दीजिए. दिल्ली सरकार की बजाय सत्येंद्र जैन पर जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि हलफनामा उन्हें ही दायर करना था.

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केंद्र दायर करेगा एफिडेविट
सुप्रीम कोर्ट ने उप राज्यपाल और अफसरों पर काम रोकने का आरोप लगाने परशुक्रवार को दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और ओपन कोर्ट में अधिकारियों का नाम बताने को कहा था. केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रणजीत कुमार ने कहा की केंद्र की तरफ से इस मामले में हलफनामा दायर किया जाएगा.

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