Advertisement

डीजीसीए ने बनाए एयर होस्‍टेस की ड्यूटी के लिए अलग नियम

विमानन नियामक डीजीसीए ने विमान परिचारिकाओं व सहायक कर्मचारियों के लिए उड़ान संबंधी अलग नियम जारी किए हैं, जो सभी एयरलाइंस व गैरसूचीबद्ध परिचालकों की उड़ानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे.

aajtak.in
  • नई दिल्‍ली,
  • 01 अप्रैल 2014,
  • अपडेटेड 12:35 PM IST

विमानन नियामक डीजीसीए ने विमान परिचारिकाओं व सहायक कर्मचारियों के लिए उड़ान संबंधी अलग नियम जारी किए हैं, जो सभी एयरलाइंस व गैरसूचीबद्ध परिचालकों की उड़ानों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे.

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि नए नियमों के तहत केबिन क्रू के लिए उड़ान की अवधि, ड्यूटी व बाकी अवधि का निर्धारण किया गया है. नई नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर) अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकता पर आधारित है, जिसके तहत हस्ताक्षरकर्ता देशों को उड़ान संबंधी समय सीमा आदि का नियमन करना होगा. उल्लेखनीय है कि केबिन क्रू के कामकाज का ढांचा कॉकपिट क्रू के कामकाज के ढांचे से अलग होता है. केबिन क्रू को लंबे समय तक काम करना पड़ता है और आपात स्थिति में उन्हें यात्रियों की मदद करनी होती है.

Advertisement

थक गए तो मिलेगा आराम
नए सीएआर के तहत संचालक (एयरलाइंस) के लिए यह सुनिश्चित करने की अनिवार्यता है कि यदि केबिन क्रू का कोई सदस्य थक जाता या जाती है तो उसे उड़ान में शामिल नहीं किया जाएगा. नए नियमों के तहत जहां छह घरेलू क्षेत्रों (या छह बार उतरने एवं छह बार उड़ान भरने) पर न्यूनतम ड्यूटी की अवधि लगातार 12 घंटे की है, अंतरराष्ट्रीय उड़ान के लिए यह 11 घंटे है और यह चार क्षेत्र से अधिक नहीं होना चाहिए. इसी तरह, नियमों के तहत उड़ान के बाद विश्राम की अवधि का भी उल्लेख किया गया है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement