
सरकार का बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने का निर्णय अमल में आ गया है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इस संदर्भ में सोमवार को प्रेस नोट जारी किया. पिछले साल अध्यादेश के जरिये बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाने की अनुमति दी गई थी. इसकी जगह विधेयक लोकसभा में मंगलवार को पेश किये जाने की संभावना है.
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के प्रेस नोट के अनुसार, 'सरकार ने बीमा क्षेत्र पर विदेशी निवेश नीति की समीक्षा की है. उसके अनुसार एकीकृत एफडीआई नीति संशोधित की गई है. यह 17 अप्रैल, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी.'
प्रेस नोट आधिकारिक दस्तावेज हैं जिसे डीआईपीपी जारी करता है. इसके जरिये नई एफडीआई नीति या उसमें मौजूदा नियमों में बदलाव प्रभाव में आता है. क्षेत्र में एफडीआई सीमा बढ़ाकर 49 प्रतिशत की गई है और इसमें एफपीआई, एफआईआई, क्यूएफआई, एफवीसीआई और एनआरआई के रूप में विदेशी निवेश शामिल हैं.
- इनपुट भाषा