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ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से लिंक करवाना होगा जरूरी, SC को दी गई जानकारी

इस सिस्टम के आने के बाद ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का भी पूरा ब्यौरा केंद्रीय रिकॉर्ड में होगा. इसके लिए लाइसेंस को पंच करना ज़रूरी नहीं होगा.

आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी आधार पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने दी जानकारी
अंकुर कुमार/संजय शर्मा
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  • 08 फरवरी 2018,
  • अपडेटेड 9:32 AM IST

आधार को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ सुनवाई कर रही है. वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की योजना कोर्ट को बताई. पूरे देश में बहुत जल्द ड्राइविंग लाइसेंस आधार से लिंक किए जाएंगे. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को ये जानकारी दी कि सरकार NIC सारथी 4 नाम का सिस्टम तैयार कर रही है. इसमें देश भर के ड्राइविंग लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा. सभी लाइसेंस आधार से लिंक होंगे. इससे फ़र्ज़ी लाइसेंस की समस्या भी खत्म हो जाएगी.

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इस सिस्टम के आने के बाद ड्राइवर की तरफ से किए गए ट्रैफिक उल्लंघन का भी पूरा ब्यौरा केंद्रीय रिकॉर्ड में होगा. इसके लिए लाइसेंस को पंच करना ज़रूरी नहीं होगा. सड़क सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत में कमी आई है. 2016 के मुकाबले 2017 में मौत का आंकड़ा 3 फीसदी घटा है. कोर्ट ने इस पर संतोष जताया. अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल के पहले हफ्ते में होगी.

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