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चुनाव प्रचार में राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति की तस्वीरों के इस्तेमाल पर पाबंदी

राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने चुनाव आयोग का ध्यान इस और दिलाया कि कुछ राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार अभियान में बैनर पोस्टर पर्चों में और कुछ तो विज्ञापनों तक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल तक की तस्वीर अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सरासर असंवैधानिक है.

चुनाव आयोग चुनाव आयोग
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 24 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:11 PM IST

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को हिदायत दी है कि चुनाव प्रचार और विज्ञापनों में राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों की तस्वीरों का इस्तेमाल ना किया जाए. ये पद संवैधानिक हैं और दलगत राजनीति से ऊपर भी.

राष्ट्रपति भवन सचिवालय ने चुनाव आयोग का ध्यान इस और दिलाया कि कुछ राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार अभियान में बैनर पोस्टर पर्चों में और कुछ तो विज्ञापनों तक में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल तक की तस्वीर अपनी सुविधा के मुताबिक इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सरासर असंवैधानिक है.

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आयोग ने सीधे लफ्जों में राजनीतिक दलों को ऐसा ना करने की हिदायत दी है. साथ ही अपने उम्मीदवारों को भी इस बाबत सचेत रहने को कहा है. इस हिदायत के बावजूद ऐसा करने पर आयोग सख्त कदम भी उठाएगा. इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं सम्बंधित राजनीतिक दल भी होंगे.

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