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चुनाव आयोग की पार्टियों को हिदायत, अगर ऐसा किया तो होगी कार्रवाई

निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी किया है. इसके तहत कोई भी उम्मीदवार या नेता किसी जाति धर्म या आस्था के नाम या आड़ में वोट या समर्थन नहीं मांगेगा.

चुनाव आयोग (फोटो- इंडिया टुडे) चुनाव आयोग (फोटो- इंडिया टुडे)
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 अप्रैल 2019,
  • अपडेटेड 7:30 AM IST

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना (न्याय) पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की टिप्पणी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भारतीय सेना को ‘मोदीजी की सेना’ कहे जाने जैसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामलों को देखते हुए शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर राजनीतिक दलों, उनके नेताओं और उम्मीदवारों के लिए हिदायतनामा जारी किया है. जिसकी तहत--

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चुनाव आयोग का हिदायतनामा

  1. कोई भी उम्मीदवार या नेता किसी जाति धर्म या आस्था के नाम या आड़ में वोट या समर्थन नहीं मांगेगा.
  2. जाति धर्म मे वैमनस्य या नफरत फैलाने वाले बयान नहीं देगा.
  3. उम्मीदवार, नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन को चुनावी राजनीति में नहीं घसीटेगा. जब तक उस विवाद का चुनाव से लेना देना ना हो.
  4. विपक्षी नेता, कार्यकर्ता या परिजनों के खिलाफ अपुष्ट आरोप नहीं लगाएगा.
  5. चुनावी सभा, एकत्रीकरण या भाषण के लिए मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, समाधि या दरगाह जैसे धार्मिक स्थल या परिसर का इस्तेमाल नहीं करेगा.
  6. किसी भी रूप में सेना, अर्धसैनिक बल से जुड़े प्रतीक, नारों या तस्वीरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा.
  7. पहले भी आयोग ऐसी हिदायतें जारी कर चुका है. लेकिन जिस तरह से नेता बर्ताव कर रहे हैं उसे देखते हुए एकबार फिर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के नाम ये हिदायतनामा जारी किया है.

बता दें कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है. इस दौरान चुनाव की सूचिता बनाए रखने और निष्पक्ष प्रक्रिया के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होती है. जिसके तहत सरकार और सभी राजनीतिक पार्टियां बंधी हुई होती हैं. चुनाव आचार संहिता मजबूत ढंग से लागू हो, इसके हर नियम का पालन हो और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके इसके लिए निर्वाचन आयोग कदम उठाता है.

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इस बार, लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में होगा और मतों की गिनती 23 मई को होगी. 91 सीटों के लिए (20 राज्यों में) मतदान 11 अप्रैल को, 97 सीटों के लिए (13 राज्य) मतदान 18 अप्रैल को, 115 सीटों (14 राज्य) के लिए 23 अप्रैल को, 51 सीटों (7 राज्य) के लिए 6 मई को, 59 सीटों (7 राज्य) के लिए मतदान 12 मई को और 59 सीटों (8 राज्य) के लिए मतदान 19 मई को होगा.

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