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रेयान मर्डर केसः स्कूल मालिक-मैनेजमेंट के खिलाफ FIR, जानिए धारा-75 के बारे में

हरियाणा के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने आज गुड़गांव में आयोजित प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान कई अहम बयान दिए. उन्होंने पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. गुड़गांव पुलिस ने अब स्कूल के मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत केस दर्ज किया है. आइए, आपको बताते हैं कि क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 का मतलबः

स्कूल के अंदर तैनात पुलिसकर्मी स्कूल के अंदर तैनात पुलिसकर्मी
पुनीत शर्मा/अनुज मिश्रा
  • गुड़गांव,
  • 10 सितंबर 2017,
  • अपडेटेड 3:52 PM IST

हरियाणा के शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा ने आज गुड़गांव में आयोजित प्रेस कॉंफ्रेंस के दौरान कई अहम बयान दिए. उन्होंने पीड़ित परिवार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया. गुड़गांव पुलिस ने अब स्कूल के मालिक और मैनेजमेंट के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 के तहत केस दर्ज किया है. आइए, आपको बताते हैं कि क्या होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा-75 का मतलबः

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- जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 की धारा-75 के तहत बच्चे की केयर और प्रोटेक्शन स्कूल की ड्यूटी होती है.

- स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वह हर हाल में स्कूल परिसर के भीतर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए.

- नियमों का उल्लंघन करने पर कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है.

- इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है.

- धारा-75 में ये भी कहा गया है कि अगर क्रूरता बरते जाने से बच्चा किसी मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाता है तो 3 से 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है.

बताते चलें कि शिक्षामंत्री राम बिलास शर्मा की प्रेस कॉंफ्रेंस से पहले रेयान स्कूल के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया. लाठीचार्ज में एक पत्रकार का हाथ टूट गया और कई गंभीर रूप से घायल हो गए. दरअसल गुस्साई भीड़ ने स्कूल के पास स्थित शराब की दुकान में आग लगा दी थी. जिसके बाद भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

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शिक्षामंत्री शर्मा ने स्कूल की मान्यता रद्द नहीं करने की बात कही है. दरअसल स्कूल में मौजूदा समय में तकरीबन 1200 छात्र हैं. अभिभावकों की मांग है कि ऐसा करने से छात्रों का भविष्य खराब होगा, लिहाजा स्कूल की मान्यता रद्द करने के बजाय दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस दौरान शर्मा ने यह भी कहा कि पुलिस जांच से यदि पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं होगा तो मामले की जांच CBI से करवाई जाएगी.

 

 

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