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आखिरी मौका: GST के तहत काराबारी 15 जून तक करा लें रजिस्ट्रेशन

केंद्र सरकार द्वारा आगामी एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने के प्रस्ताव के चलते व्यापारियों द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यापार कर विभाग ने कहा कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण 15 जून तक हर हाल में करा

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राहुल मिश्र
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  • 07 जून 2017,
  • अपडेटेड 3:40 PM IST

केंद्र सरकार द्वारा आगामी एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली लागू किए जाने के प्रस्ताव के चलते व्यापारियों द्वारा जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने के लिये चलाए जा रहे अभियान के तहत व्यापार कर विभाग ने कहा कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान का पंजीकरण 15 जून तक हर हाल में करा लें.

कार्यशालाओं के जरिए दी जा रही जानकारी

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जीएसटी पंजीकरण एवं आने वाले समय में टैक्स क्रेडिट लेने व इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने जैसी सेवाओं के बारे में देशभर में व्यापारियों को जानकारी देने के लिए लगातार संगोष्ठी, कार्यशाला, सिम्पोजियम आदि माध्यमों का सहारा लिया जा रहा है. यहां तक कि विभागीय अधिकारी व्यापारियों के पास जाकर भी उनकी शंका का समाधान कर रहे हैं.

केन्द्र सरकार बनाएगी जीएसटी प्रकोष्ठ

केन्द्र सरकार ने मंत्रालयों से उद्योग जगत की चिंताओं को सुनने के लिये जीएसटी प्रकोष्ठ बनाने को कहा. मंत्रिमंडल सचिव पी के सिन्हा ने सभी मंत्रालयों तथा विभागों से जीएसटी सुगमीकरण प्रकोष्ठ स्थापित करने को कहा है. यह एक जुलाई से नई कर व्यवस्था के सुचारू रूप से लागू करने के लिये संबंधित उद्योगों की चिंताओं को समाधान करने में मदद करेगा.

विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के सचिवों को लिखे पत्र में सिन्हा ने कहा कि जीएसटी सुगमीकरण प्रकोष्ठ का प्रबंधन आर्थिक सलाहकार या मंत्रालय के किसी अधिकारी की अध्यक्षता वाली कोर टीम द्वारा किया जाना चाहिए.

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विभाग रहेगा व्यापारियो के साथ निरंतर संपर्क मे

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्रकोष्ठ संबंधित मंत्रालयों : विभाग से संबद्ध प्रमुख उद्योग और व्यापार संगठनों के साथ निरंतर संपर्क में रहेगा और जीएसटी के एक जुलाई से सुचारू क्रियान्वयन के लिये हर संभव समर्थन उपलब्ध कराएगा. सिन्हा ने मंत्रालयों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उनसे संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाइयां एक जुलाई 2017 से पहले जीएसटी का अनुपालन करेंगे.

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