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मुरथल गैंगरेपः हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद पहला मामला दर्ज

हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुए बहुचर्चित मुरथल गैंगरेप मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी फटकार लगाई है. जिसके बाद इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप किए जाने के सबूत मिले थे जाट आंदोलन के दौरान मुरथल में गैंगरेप किए जाने के सबूत मिले थे
परवेज़ सागर
  • सोनीपत,
  • 01 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 11:20 PM IST

हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुए बहुचर्चित मुरथल गैंगरेप मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस की कड़ी फटकार लगाई है. जिसके बाद इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

हरियाणा के सोनीपत जिले में जाट आंदोलन के दौरान हाईवे पर मुरथल में महिलाओं के साथ गैंगरेप किए जाने का मामला खूब उछला था. इस संबंध में सरकार ने महज एक एसआईटी बनाकर खानापूर्ति कर ली थी.

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इस मामले पर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. जिसके चलते शुक्रवार को हाई कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को जमकर फटकार लगाई. इसके बाद सोनीपत पुलिस ने दिल्ली निवासी बॉबी की शिकायत पर इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है.

वादी बॉबी मूलरूप से लुधियाना के रहने वाले हैं. हालांकि उनकी शिकायत पर पुलिस ने मुरथल थाने पर केवल आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ और मारपीट का मामला दर्ज किया है.

इस संबंध में जब आज तक ने एसआईटी के अधिकारीयों से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. गौरतलब है कि मुरथल गैंग रेप केस मामले में हरियाणा सरकार ने एक एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए थे.

बताते चलें कि मुरथल गैंगरेप मामले में राज्य सरकार ने 29 फरवरी को एक स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल की थी. हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिव ने हलफनामा दायर कर जाट आंदोलन के चलते तोड़-फोड़ करने वालों पर दर्ज एफआईआर और जान माल की नुकसान जानकारी भी दी थी. और साथ ही मुरथल गैंगरेप मामले में पीड़ितों के लिए हेल्पलाइन जारी किए जाने की जानकारी भी कोर्ट को दी थी.

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