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भारत में अब विदेशी अल्पसंख्यक समुदाय का भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड

अब भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब रोजगार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा सकेंगे.

विदेशाी अल्पसंख्यक समुदाय का भी होगा आधार कार्ड विदेशाी अल्पसंख्यक समुदाय का भी होगा आधार कार्ड
अंजलि कर्मकार/जितेंद्र बहादुर सिंह
  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 5:59 AM IST

पड़ोसी देशों से शरणार्थियों को सहायता प्रदान करने के अपने वादे को देखते हुए एनडीए सरकार ने लंबी अवधि के वीजा के तहत भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को मंजूरी दे दी है. इसके तहत अब भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अब रोजगार के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवा सकेंगे.

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 गृह मंत्रालय ने एक बयान में आज कहा कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के लिए पिछले दो साल में कुछ सुविधाएं बढ़ा दी हैं. भारत में लॉन्ग टर्म वीजा पर रहने वाले विदेशी हिंदू , सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को प्रमाण पत्र के स्थान पर शपथ पत्र पेश करने की सुविधा को बढ़ा दिया गया है.

मिलेगी भारत में आर्थिक गतिविधि की सुविधा
इन सुविधाओं में दो साल की जगह पांच साल का लॉन्ग टर्म वीजा , शिक्षा और रोजगार की सुविधाएं शामिल हैं. अब सरकार उनके रहने के लिए और भी निष्पक्ष अवसर, आरामदायक रहन सहन और बिना रुकावट के आवाजाही दिलाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं देगी. साथ ही भारत की सीमा के भीतर आर्थिक गतिविधियां करने के लिए भी सरकार ने एलटीवी होल्डर्स क्लास को ये सुविधाएं देने का फैसला किया है.

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इन सुविधाओं का उठा सकेंगे फायदा

- बैंक अकाउंट खोलने की मंजूरी.

- खुद के लिए संपत्ति खरीदने की मंजूरी.

-अपना रोजगार शुरू करने के लिए उपयुक्त जगह.

- स्वरोजगार लेने की मंजूरी.

- ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और आधार कार्ड जारी करने की मंजूरी.

- राज्य/केंद्र शासित राज्यों में फ्री-मूवमेंट को मंजूरी, जहां वे रह रहे हैं.

- एक राज्य से दूसरे राज्य में एलटीवी पेपर्स का ट्रांसफर.

- शॉर्ट टर्म वीजा/एलटीवी एक्सटेंशन ना कराने पर जुर्माना 30, 130 और 230 डॉलर से घटाकर 100, 200 और 500 रुपये होगा.

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