Advertisement

तेजाब कांड: आरजेडी नेता शहाबुद्दीन सहित चार लोग दोषी करार

न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मो. शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को IPC की धारा 302, 364A, 201 और 120B के तहत बुधवार को दोषी करार देते हुए 11 दिसंबर को सजा सुनाने का ऐलान किया है.

कोर्ट 11 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी कोर्ट 11 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी
मुकेश कुमार/BHASHA
  • सीवान,
  • 09 दिसंबर 2015,
  • अपडेटेड 4:42 PM IST

बिहार में सीवान की एक विशेष अदालत ने 11 साल पहले हुई दो भाइयों की हत्या के मामले में आरजेडी नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित चार लोगों को दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट 11 दिसंबर को दोषियों को सजा सुनाएगी.

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने मो. शहाबुद्दीन, राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन को IPC की धारा 302, 364A, 201 और 120B के तहत बुधवार को दोषी करार देते हुए 11 दिसंबर को सजा सुनाने का ऐलान किया.

Advertisement

बताते चलें कि 16 अगस्त, 2004 को सीवान के गौशाला रोड निवासी चंद्रशेखर प्रसाद के तीन बेटों को राजकुमार साह, शेख असलम और आरिफ हुसैन ने अगवा करके प्रतापपुर गांव ले गए. दोषियों ने दो भाईयों गिरीश और सतीश के शरीर पर तेजाब उड़ेल दिया.

शहाबुद्दीन के खिलाफ मां ने दर्ज कराया केस
इस घटना में तीसरा भाई राजीव रोशन फरार होने में सफल रहा. गिरीश और सतीश के शव बरामद नहीं हो सके थे. मृतकों की मां कलावती ने शहाबुद्दीन पर उनके तीनों बेटों के अपहरण और हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था.

भाई की आंखों के सामने तेजाब से नहलाया
6 जून, 2011 को राजीव रौशन ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उसने बताया कि उसके दोनों भाइयों उसकी आंखों के सामने शहाबुद्दीन के गांव प्रतापपुर में तेजाब से नहलाकर हत्या कर दी गई थी. बयान के बाद रौशन की भी हत्या कर दी गई थी.

Advertisement

MUST READ: बिहार के माफिया डॉन शहाबुद्दीन की दास्तान

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement