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गया रोडरेज केस: देश छोड़कर भाग सकता है रॉकी, पासपोर्ट जब्त करेगी पुलिस

गया रोड रेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अर्जी डाली. इसी बीच इस बात की संभावना जताई जा रही है कि रॉकी यादव जमानत रद्द होने के डर से देश छोड़कर फरार हो सकता है.

गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव गया रोड रेज मामले में आरोपी रॉकी यादव
मुकेश कुमार/रोहित कुमार सिंह
  • पटना,
  • 25 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 11:53 AM IST

गया रोड रेज मामले में मुख्य आरोपी रॉकी यादव को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को अर्जी डाली. इसी बीच इस बात की संभावना जताई जा रही है कि रॉकी यादव जमानत रद्द होने के डर से देश छोड़कर फरार हो सकता है.

इस बात की आशंका को ध्यान में रखते हुए गया पुलिस ने मंगलवार को स्थानीय कोर्ट में रॉकी यादव के पासपोर्ट को जब्त करने के लिए ऐसी याचिका डाली है ताकि वह देश छोड़कर भाग न जाए. रॉकी यादव गया रोड रेज मामले में एक 16 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा के हत्या का आरोपी है.

इसी साल मई में आदित्य सचदेवा दोस्तों के साथ एक जन्मदिन की पार्टी मना कर वापस गया लौट रहा था. इसी दौरान कुख्यात अपराधी बिंदेश्वरी यादव के बेटे रॉकी यादव जो अपनी एसयूवी में था आदित्य की गाड़ी से पास मांगा. पास नहीं दिए जाने पर उसे गाड़ी से निकाल कर गोली मार दी.

इस घटना में आदित्य सचदेवा की मौत हो गई. एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद रॉकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पिछले हफ्ते पटना हाईकोर्ट ने रॉकी यादव को जमानत दे दी है. बिहार सरकार ने बिल को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली हुई है, जिसकी सुनवाई 28 अक्टूबर को है.

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