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प्रेम विवाह से गुस्साए युवती के रिश्तेदारों ने की युवक की पिटाई, फिर रेप के आरोप में गया जेल

एक युवक ने अपने ही धर्म की लड़की से प्रेम विवाह किया. नाराज रिश्तेदार युवक को जबरन घर से उठा कर ले आए और गले में कुत्ते का पट्टा बांधकर पिटाई की और भौंकने के लिए बोलते रहे. जब युवक गाजियाबाद एसएसपी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पता चला कि उस पर उसकी पत्नी से रेप का मुकदमा दर्ज है, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा. 

वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर
तनसीम हैदर
  • गाजियाबाद ,
  • 22 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 6:52 PM IST

  • प्रेम विवाह करने पर युवक को पट्टे से बांधकर पिटाई
  • 8 माह पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
  • शिकायत दर्ज कराने गया तो रेप का मुकदमा था दर्ज

एक शख्स को कुछ लोग बुरी तरह पीट रहे हैं. पीटे जा रहे शख्स के गले में कुत्ते को बांधने वाला पट्टा डाला गया है और डंडे, लातों से उसकी पिटाई की जा रही है. वहीं पीटने वाले लोग, पीड़ित युवक को कुत्ते की तरह भौंकने के लिए बोल रहे हैं. साथ ही युवक को बुरी तरह पीटा और जमीन पर घसीटा जा रहा है. वहीं, कुछ लोग हथियार निकाल कर खड़े रहने की आवाज निकाल रहे हैं. कहा जा रहा है कि ये वीडियो 8 महीने पुराना और गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र का है.

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प्रेम विवाह से भड़के युवती के रिश्तेदार

गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित इकरामुद्दीन उर्फ बबलू मसूरी थाना क्षेत्र के कल्लू गढ़ी डासना देहात इलाके का रहने वाला है. इकरामुद्दीन के अनुसार, उसने 8 फरवरी 2018 को एक युवती ( हिना) से प्रेम विवाह किया था और 12 फरवरी 2018 को उसने कचहरी में रजिस्टर्ड कराया था. युवती के रिश्तेदार इकरामुद्दीन के पड़ोसी थे, जिनके यहां उसका आना जाना था.

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वहीं, 16 मई 2019 का यह वीडियो बताया जा रहा है, जब शाम के समय युवती के रिश्तेदारों ने उसे उसके घर से जबरन उठाया और अपने घर खींचकर ले गए, जहां उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और बुरी तरह पीटा गया. इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां 16 मई 2019 से 20 मई 2019 तक वह एडमिट रहा.

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युवक की पिटाई

युवती से रेप का मुकदमा, 26 नवंबर को हुआ रिहा

21 मई को घटना की शिकायत करने जब वो गाजियाबाद एसएसपी दफ्तर पहुंचा तो उसे पता चला कि उस पर युवती (उसी की पत्नी हिना) से रेप का मुकदमा घटना के अगले दिन ही 17 मई को दर्ज करा दिया गया था. जिसके आधार पर उसे एसएसपी दफ्तर से रेप के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. जहां से वह 28 नवंबर को जमानत पर रिहा हुआ और इसके बाद उसने अपनी इस पिटाई के बारे में शिकायत दर्ज कराने के लिए न्यायालय में शिकायत की जो अभी विचाराधीन है.

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वहीं, इकरामुद्दीन का आरोप है कि जेल से बाहर आने और अपने मामले की पैरवी करने के बाद उसे दूसरे पक्ष से धमकियां मिल रही हैं, जिसकी शिकायत उसने जिले के आलापुलिस अधिकारियों से की है. शिकायत के बाद आला पुलिस अधिकारियों ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और सीओ तृतीय अंशु जैन को पूरे मामले की जांच दी गई है.

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