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गोरखपुरः ऑक्सीजन कांड में डॉ. कफील को सुप्रीम कोर्ट से राहत

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन कांड मामले में डॉ. कफील को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. डॉक्टर कफील ने अपने सस्पेंशन पर चल रही जांच को चैलेंज किया था.

फाइल फोटो फाइल फोटो
संजय शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 10 मई 2019,
  • अपडेटेड 3:54 PM IST

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में आरोपी बनाए गए डॉ. कफील को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है. डॉक्टर कफील ने अपने सस्पेंशन पर चल रही जांच को चैलेंज किया था. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 7 जून तक डॉक्टर कफील की सस्पेंशन पर चल रही जांच को पूरी कर जल्द से जल्द बहाल करने का आदेश दिया है. इससे पहले इलाहाबाद HC की बेंच 7 मार्च 2019 को 90 दिन में सस्पेंशन मामले में चल रही जांच पूरी करने का आदेश दिया था.

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2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मासूम बच्चों की मौतों ने हर किसी को झकझोर दिया था. इस घटना में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी. मामला सामने आने के बाद कंपनी की ओर से यह दलील दी गई थी कि पिछले कई महीने से भुगतान नहीं मिलने के चलते ऑक्सीजन के सिलेंडर की सप्लाई बंद करनी पड़ी थी. इस केस में आरोपी डॉ. कफील को यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था. वह घटना के बाद से फरार चल रहे थे. कफील बीआरडी अस्पताल में वॉर्ड सुपरिंटेंडेंट थे.

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर में बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था. इन लोगों के खिलाफ IPC की धारा 420, 308, 120 B, भ्रष्टाचार निवारण अधीनियम, इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट की धारा 15 समेत छह धाराओं में दर्ज किया गया था.

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