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अब बैंक खातों के लिए भी आधार अनिवार्य, 50000 के लेन-देन पर भी बताना होगा नंबर

सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है. केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब से बैंख खाते खुलवाने के साथ 50,000 या अधिक रुपये की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा.

प्रतीकात्मक प्रतीकात्मक
साद बिन उमर
  • नई दिल्ली,
  • 16 जून 2017,
  • अपडेटेड 8:24 PM IST

सरकार ने नए बैंक खाते खुलवाने के लिए आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य कर दिया है. केंद्र सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब से बैंख खाते खुलवाने के साथ 50,000 या अधिक रुपये की बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए आधार नंबर बताना जरूरी होगा.

इसके साथ ही इस आदेश में कहा गया है कि सभी मौजूदा बैंक अकाउंट होल्डर्स को 31 दिसंबर, 2017 तक आधार नंबर जमा करना होगा. ऐसा नहीं करने पर उनके खाते अवैध हो जाएंगे.

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बता दें कि इससे पहले आयकर रिटर्न भरते समय आधार संख्या बताने को अनिवार्य किए जाने के केंद्र के फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ था. इसके अलावा नया पैन हासिल करने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया था.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, जिस पर कोर्ट ने कहा था कि संविधान पीठ के अंतिम फ़ैसले तक आयकर रिटर्न के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं किया जा सकता. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा था कि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें पैन कार्ड से जोड़ने पर जोर नहीं दे सकती. लेकिन जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें इसे पैन कार्ड से जोड़ना होगा.

 

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