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टैक्सपेयर्स को राहत, पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 मार्च 2018 तक बढ़ी

यह कदम कुछ टैक्सपेयर को पैन और आधार की लिंकिंग कराने में आ रही तकनीकि दिक्कतों के चलते उठाया गया है. गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 एए के तहत देश में सभी टैक्सपेयर को अपना पैन नंबर और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था.

पैन आधार लिंकिग पैन आधार लिंकिग
राहुल मिश्र
  • नई दिल्ली,
  • 08 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST

केन्द्र सरकार ने टैक्सपेयर को राहत देते हुए पैन नंबर और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा है कि अब पैन और आधार की लिंकिंग को 31 मार्च 2017 तक कराया जा सकता है. इससे पहले इस लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर की अंतिम तारीख तय की गई थी.

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केन्द्र सरकार के मुताबिक यह कदम कुछ टैक्सपेयर को पैन और आधार की लिंकिंग कराने में आ रही तकनीकि दिक्कतों के चलते उठाया गया है. गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 एए के तहत देश में सभी टैक्सपेयर को अपना पैन नंबर और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया था. पहले इस लिंकिंग को पूरा करने लिए 31 अगस्त 2017 की तारीख तय की गई थी लेकिन तकनीकि दिक्कतों के चलते इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया था. केन्द्र सरकार के मुताबिक अभी भी कुछ टैक्सपेयर्स ने आधार और पैन नंबर की लिंकिंग का काम अभी तक पूरा नहीं कराया है.

क्यों जरूरी है पैन कार्ड और इसकी आधार से लिंकिंग

नए पैन कार्ड से बैंकों के लिए ग्राहकों का पैन कार्ड वैरिफिकेशन का काम बेहद आसान हो जाएगा. क्यूआर कोड की मदद से इसे महज चंद सेकेंड़ों में पूरा किया जा सकेगा. वहीं पुराने पैन कार्ड में कार्ड होल्डर के वैरिफिकेशन की प्रक्रिया बेहद पेंचीदी थी और अधिक समय लगता था. गौरतलब है कि देश में कालेधन पर लगाम लगाने और केन्द्र सरकार के विकास के कार्यक्रमों से चोरी रोकने के लिए पैन और आधार की लिंकिंग बेहद जरूरी है.

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पैन में गलतियां सुधरवाने की होड़

पिछले कुछ महीनों में पैनकार्ड में दर्ज नाम को सुधारने के लिए हो रहे आवेदन में बड़ी वृद्धि दर्ज हुई है. ऐसा इसलिए कि केन्द्र सरकार ने सभी पैन कार्ड धारकों को अपने आधार से लिंक कराने का आदेश दिया है. लिहाजा आधार को पैनकार्ड से लिंक करने में उन लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है जो अपने नाम की स्पेलिंग को लेकर लचर रहते हैं.

चेक करें अपना पैनकार्ड

गौर करें, यदि आप अपने नाम की कई स्पेलिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो संभव है कि आपके पैनकार्ड में आपके नाम की दी हुई स्पेलिंग आपके आधार कार्ड में दी गई स्पेलिंग से मेल नहीं खाती है. ऐसी स्थिति में आपको पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत होगी. यह भी संभव है कि आपके बैंक अकाउंट में आपके नाम की स्पेलिंग कुछ और दी गई है और आपके आधार में कुछ और. ऐसी स्थिति में भी आपको अपने पैनकार्ड और आधार को लिंक करने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है.

गलत है डीटेल तो सुधार जरूरी

पैनकार्ड कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट में दी गई आपकी डीटेल मैच होनी चाहिए. यदि ऐसा नहीं है तो आप अपने पैनकार्ड अथवा आधार कार्ड में परिवर्तन करने के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह आवेदन आप इनकम टैक्स डिपार्टेमेंट की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए भी कर सकते हैं. वहीं आपको आधार में सुधार कराना है तो यूआईडी को जरूरी दस्तावेज के साथ अपना आवेदन दे सकते हैं. इस काम को आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं.

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