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कालाधन रोधी बिल लोकसभा में पेश

केंद्र सरकार ने काला धन रोधी बिल को शुक्रवार को लोकसभा में पेश कर दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा. इस बिल में एक छोटी अवधि की राहत दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें इनकम टैक्स देने वाले विदेशों में जमा धन व संपत्ति की जानकारी देने के साथ ही टैक्स व जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच सकेंगे.

संसद भवन संसद भवन
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 मार्च 2015,
  • अपडेटेड 6:00 PM IST

केंद्र सरकार ने कालाधन रोधी बिल को शुक्रवार को लोकसभा में पेश कर दिया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बिल को लोकसभा के पटल पर रखा. इस बिल में एक छोटी अवधि की राहत दिए जाने का प्रावधान है, जिसमें इनकम टैक्स देने वाले विदेशों में जमा धन व संपत्ति की जानकारी देने के साथ ही टैक्स व जुर्माना चुकाकर जेल जाने से बच सकेंगे.

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टैक्स चोरों को होगी 10 साल की जेल

इस बिल में विदेशी संपत्ति से संबंधित टैक्स की चोरी करने वालों को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है. बिल के प्रावधानों के तहत विदेशी आय व संपत्तियों को छिपाना समझौते के अयोग्य होगा और उल्लंघन करने वालों को विवाद को सुलझाने के लिए समझौता आयोग जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही छिपाई गई आय या संपत्ति पर लगने वाले टैक्स का 300 फीसदी की दर से जुर्माना भी देना होगा.

नए कानून के मुताबिक, किसी भी अघोषित विदेशी संपत्ति या विदेशी संपत्ति से अघोषित आय पर टैक्स अधिकतम सीमांत दर के हिसाब से लगेगा. विदेशी संपत्ति के लाभार्थी को रिटर्न दाखिल करना जरुरी होगा, चाहे वह इनकम टैक्स योग्य हो या नहीं. अन्यथा सात साल का कारावास हो सकता है.

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