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गृह मंत्रालय ने अदालत से कहा- ग्रीनपीस का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द किया

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि वह FCRA खातों पर स्टे के बावजूद उनका संचालन कर रहा था.

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो) केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह (फाइल फोटो)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 सितंबर 2015,
  • अपडेटेड 11:03 PM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने ग्रीनपीस इंडिया का विदेशी अंशदान पंजीकरण रद्द कर दिया है, क्योंकि वह FCRA खातों पर स्टे के बावजूद उनका संचालन कर रहा था.

गृह मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दावा किया कि ग्रीनपीस ने अपने विदेशी और घरेलू अंशदानों को मिलाकर विदेशी अंशदान नियमन कानून (FCRA) का उल्लंघन किया. यह हलफनामा एनजीओ की उस अर्जी पर दायर किया गया है, जिसमें उसने अपने FCRA पंजीकरण पर स्थगन तथा विदेशी व घरेलू अंशदान खातों के संचालन पर रोक लगाने के कदम को चुनौती दी थी.

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अदालत ने गत 27 मई को ग्रीनपीस को इजाजत दी थी कि वह अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज के लिए ताजा घरेलू दान प्राप्त करने और उनका इस्तेमाल करने के वास्ते अपने दो खातों का इस्तेमाल कर सकता है.

इनपुट: भाषा

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