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इनपर है GST लॉन्च की पूरी जिम्मेदारी, जानें नए टैक्स की बारीकियां

आजतक जीएसटी मिडनाइट कॉन्क्लेव के सातवें सत्र में रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया और और जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने जीएसटी की तैयारी से जुड़े मुद्दों की बारीकियों को साझा किया. इस सत्र का संचालन देबिना गुप्ता के साथ इंडिया टुडे(हिंदी) के संपादक अंशुमान तिवारी ने किया

 हंसमुख अधिया हंसमुख अधिया
राहुल मिश्र/अंशुमान तिवारी
  • नई दिल्ली,
  • 30 जून 2017,
  • अपडेटेड 8:21 PM IST

आजतक जीएसटी मिडनाइट कॉन्क्लेव के सातवें सत्र में रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसमुख अधिया और और जीएसटीएन के चेयरमैन नवीन कुमार ने जीएसटी की तैयारी से जुड़े मुद्दों की बारीकियों को साझा किया. इस सत्र का संचालन देबिना गुप्ता के साथ इंडिया टुडे(हिंदी) के संपादक अंशुमान तिवारी ने किया.

सत्र की शुरुआत करते हुए सबसे पहले अंशुमान तिवारी ने नवीन कुमार से जीएसटी लागू करने के लिए अहम टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवाल करते हुए पूछा कि क्या जीएसटी के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक ट्रायल और टेस्टिंग को पूरा कर लिया गया है.

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नवीन कुमार ने बताया कि जीएसटी लागू करने में दो पहलू अहम हैं. पहला, मौजूदा टैक्स दाताओं का जीएसटी में माइग्रेशन कराना और दूसरा देशभर में नए टैक्स प्रणाली का प्रचार करना. कुमार ने दावा किया कि सरकार ने टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सभी जरूरी परीक्षण पूरे कर लिए हैं. इस तैयारी के बाद ही देश में जीएसटी लागू करने की कवायद की जा रही है. लिहाजा, लोगों को जीएसटी सिस्टम पर किसी तरह की शंका नहीं रखनी चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजी से उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा.

हंसमुख अधिया से डेविना ने सवाल किया कि क्या जीएसटी और कठिन टैक्स प्रक्रिया होगी. अधिया ने कहा कि जीएसटी से उन लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है जिनका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख रुपये से कम है. जीएसटी के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए जो लोग अभी तक टैक्स चोरी कर रहे थे.

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अंशुमान तिवारी ने अधिया से जानना चाहिए कि जीएसटी का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है रिफंड का प्रावधान. क्या सरकार रिफंड की प्रक्रिया शुरू करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है. अधिया ने कहा कि यह एक पेंचीदा मामला है. जीएसटी में 11 हजार प्रोडक्ट्स की लिस्ट है. जीएसटी से पहले सभी राज्यों में अलग-अलग ढ़ंग से अलग-अलग प्रोडक्ट्स पर टैक्स था. अब जीएसटी लागू हो जाने के बाद कारोबारी को पूरे देश में अपना प्रोडक्ट बेचने में एक समान टैक्स का सामना करना पड़ेगा.

वहीं रिफंड के मुद्दे पर हंसमुख अधिया ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद कारोबारियों को अपना रिफंड क्लेम करने के लिए ऑनलाइन एप्लाई करना होगा और एप्लाई करने के 7 दिन के अंदर कारोबारी का रिफंड उसके बैंक खाते में पहुंचा दिया जाएगा.

 

 

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