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पशु आहार GST में तो झाड़ू होगा बाहर, जानें और क्या होगा सस्ता

डोसा पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, रसोईगैस लाइटर पर जीएसटी में हो सकती है कटौती

जीएसटी जीएसटी
केशवानंद धर दुबे
  • नई दिल्ली,
  • 08 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 6:35 PM IST

इडली, डोसा पाउडर से लेकर रसोई घरों में उपयोग होने वाले गैस लाइटर सस्ते हो सकते हैं. जीएसटी परिषद इन जिंसों पर दरें कम किये जाने पर विचार कर रही है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दो दर्जन से अधिक उत्पादों के मामले में विसंगतियां पाये जाने के बाद परिषद इन जिंसों पर लगने वाली दरों पर विचार करने का फैसला किया है.

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माल एवं सेवा कर जीएसटी के बाद कर से बचने के लिये कुछ कंपनियों के अपने ब्रांड का पंजीकरण रद्द कराये जाने के मामले से निपटने के लिये फिटमेंट कमेटी ने जीएसटी परिषद के समक्ष पंजीकृत ब्रांड पर जीएसटी के लिये 15 मई 2017 को अंतिम तारीख रखने का प्रस्ताव किया है. इसके तहत अगर इस तारीख के बाद ब्रांड का पंजीकरण रद्द कराया भी गया है तो उस पर कर लगेगा. इस बारे में वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद अंतिम निर्णय करेगी. परिषद में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं. परिषद की अगली बैठक हैदराबाद में नौ सितंबर को होगी.

हालांकि बिना ब्रांड वाले जिंसों को जीएसटी से छूट दी गयी है जबकि ब्रांडेड और डिब्बाबंद खाद्य वस्तुओं पर 5 प्रतिशत कर लगता है. इसीलिए कई कंपनियों ने शुल्क से बचने के लिये अपने ब्रांड का पंजीकरण रद्द कराया है. सूत्रों के मुताबिक जीएसटी फिटमेंट कमेटी ने दो दर्जन से अधिक जिंसों के नई दर ढांचे को मंजूरी दी है और इस संदर्भ में प्रस्ताव निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय को भेजा है. उसने कहा कि जीएसटी परिषद की पांच अगस्त को हुई बैठक में इनमें से कुछ जिंसों पर लगने वाली दरों पर विचार किया और उनमें से कुछ के मामले में दरों में कमी किये जाने को मंजूरी दी.

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शेष वस्तुओं के बारे में नौ सितंबर को होने वाली अगली बैठक में विचार किया जाएगा. हालांकि सूत्रों ने यह नहीं बताया कि किन वस्तुओं पर कर की दरें कम की गयी हैं. उसके अनुसार सूखी इमली पर जीएसटी मौजूदा 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है.

भूना हुआ चना के मामले में यही प्रस्ताव किया गया है. कस्टर्ड पाउडर पर जीएसटी मौजूदा 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत जबकि इडली-डोसा पाउडर पर 18 प्रतिशत के बजाए12 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है. आयल केक पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा चाहे इसका उपयोग कहीं भी हो. पशुओं को खिलाने में उपयोग होने पर आयल केक पर दर शून्य है.

धूप बत्ती, धूप और अन्य इसी प्रकार की वस्तुओं पर जीएसटी मौजूदा 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. इससे धूप बाती अगरबत्ती के स्तर पर आ जाएगी जिसपर 5 प्रतिशत कर लगता है. हवन सामग्री पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी शून्य है. झाड़ू और सफाई ब्रश पर कोई कर नहीं लगाने का प्रस्ताव है जबकि अभी इस पर5 प्रतिशत कर लगता है. मनका और ऐसी मालाओं पर भी 18 प्रतिशत के बजाए 5 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव है.

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