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GST नेटवर्क पर अब कर सकेंगे रिटर्न फाइल, ये हैं नियम

देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद शनिवार से पहली बार टैक्स रिटर्न भरा जाना शुरू हो गया. GST नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा था कि माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत पहला कर रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है और यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी.

5 अगस्त से भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न 5 अगस्त से भर सकेंगे जीएसटी रिटर्न
BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 5:50 PM IST

देशभर में जीएसटी लागू होने के बाद शनिवार से पहली बार टैक्स रिटर्न भरा जाना शुरू हो गया. GST नेटवर्क के चेयरमैन नवीन कुमार ने कहा था कि माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत पहला कर रिटर्न शनिवार से भरा जा सकता है और यह सुविधा 20 अगस्त तक खुली रहेगी.

उन्होंने कहा कि कंपनियां जुलाई के लिये पांच अगस्त से जीएसटी नेटवर्क के पोर्टल पर अपना पहला जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकती हैं और कर का भुगतान कर सकती हैं, जीएसटी नेटवर्क नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिये आईटी बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराता है.

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जीएसटी परिषद ने कंपनियों के लिये अनुपालन को आसान बनाने को लेकर उन्हें जीएसटी के क्रियान्वन के बाद पहले दो महीनों में स्व-आकलन के आधार पर अपने रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी है. जुलाई और अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा.

उन्होंने कहा कि हम अंतरिम रिटर्न फार्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू करेंगे और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी पंजीकृत इकाई को रिटर्न फाइल करना होगा. उन्होंने कहा कि जीएसटीएन ने कर संग्रह के लिये रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है.

कुमार बोले कि हमने निजी एवं सरकारी क्षेत्र के सभी बड़े बैंकों के साथ गठजोड़ किया है, कर भुगतान सुविधा पहले से चालू है और एकीकृत जीएसटी संग्रह किया जा रहा है. इसके साथ 20 अगस्त तक रिटर्न भरने के साथ केंद्रीय और राज्य जीएसटी भी आएगा. उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा वैट का भुगतान करने वाले 71.30 लाख से अधिक करदाता जीएसटीएन पोर्टल से जुड़ चुके हैं. इसके साथ 13 लाख नये पंजीकरण हुए.

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इन कंपनियों को जुलाई के लिये अंतिम जीएसटी रिटर्न 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक भरना होगा. कंपनियों को अगस्त के लिये बिक्री रसीद इनवॉयस 10 अगस्त के बजाय पांच सितंबर तक देना होगा. सितंबर के लिये बिक्री रिटर्न 10 अक्टूबर तक भरना होगा.

ऐसे भरें फॉर्म

- जुलाई और अगस्त के लिये जीएसटी रिटर्न जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर जीएसटीआर 3बी फार्म भरकर भरा जाएगा. 

- अंतरिम रिटर्न फार्म जीएसटीआर3बी भरने की सुविधा पांच अगस्त तक शुरू हो जाएगी और जुलाई में कारोबार करने वाली किसी भी रजिस्टर्ड यूनिट को रिटर्न फाइल करना होगा.

- जीएसटीएन ने टैक्स कलेक्शन के लिये रिजर्व बैंक द्वारा ऑथराइज्ड 25 बैंकों के साथ गठजोड़ किया है.

 

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