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गुजरात में गो रक्षा पर सबसे कड़ा कानून, गो हत्या पर होगी उम्रकैद

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पास किया है. इस कानून के पास होने के बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी. गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है.

फाइल फोटो फाइल फोटो
गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 31 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 7:51 PM IST

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पास किया है. इस कानून के पास होने के बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी. गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है.

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आज राज्य के गृहमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गोवंश सुरक्षा कानून में सुधार बिल राज्य विधानसभा में पेश किया. इस कानून को विपक्ष की गैरहाजरी में पास करवाया गया. नए कानून में पुलिस को काफी अधिकार दिए गए हैं.

कानून में प्रावधान है कि जिनके पास जानवर खरीदने-बेचने का लाइसेंस है वो भी यह काम सुबह आठ बजे से शाम के पांच बजे तक ही कर पाएंगे.

गौरतलब है कि जब राज्य के मुखिया नरेंद्र मोदी थे तब गौ रक्षा बिल पास किया गया था. इस कानून में 2007 और 2011 में सुधार किया गया था.

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