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अशोक के मामा का खुलासाः पुलिस ने किया था 3rd डिग्री का इस्तेमाल

गुडगांव के प्रद्युम्न मर्डर केस में हर तरफ से पुलिस घिरती नजर आ रही है. इस हत्याकांड में पहले आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर अशोक के मामा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गुनाह कबूल कराने के लिए अशोक पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था. उसे अमानवीय तरीके से टॉर्चर किया गया.

अशोक उसे फंसाने वाले पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है अशोक उसे फंसाने वाले पुलिसवालों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है
परवेज़ सागर/हिमांशु मिश्रा
  • गुडगांव,
  • 10 नवंबर 2017,
  • अपडेटेड 6:38 PM IST

गुडगांव के प्रद्युम्न मर्डर केस में हर तरफ से पुलिस घिरती नजर आ रही है. इस हत्याकांड में पहले आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर अशोक के मामा ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने गुनाह कबूल कराने के लिए अशोक पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया था. उसे अमानवीय तरीके से टॉर्चर किया गया.

बस कंडक्टर अशोक के परिवार ने शुक्रवार को गुडगांव की अदालत में उसकी जमानत याचिका दायर की. इसके बाद अशोक के मामा ओ.पी. चोपड़ा ने हरियाणा पुलिस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करक अशोक को टॉर्चर करने का आरोप लगाया. उनके मुताबिक उन्होंने अशोक से जबरन जुर्म कबूल कराने के लिए उसे कई तरह से टॉर्चर किया.

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अशोक के मामा ने बताया कि जुर्म कबूल कराने के लिए अशोक के हाथों को गर्म पानी मे डाला गया. उसके सिर को ठंडे पानी में डुबाया गया. उसे कई तरह के इंजेक्शन लगाए गए. जेल में अशोक ने मुलाकात करने पहुंचे अपने परिवार को बताया कि वारदात वाले दिन उसने 2 लड़को को टॉयलेट में देखा था.

अशोक ने परिवार के लोगों से कहा कि वारदात वाले दिन उसको स्कूल की प्रिंसिपल ने प्रदुमन को घायल हालत में वाशरूम से ले जाने के लिए बोला था, जिसकी वजह से उसके कपड़ों पर खून लगा था. परिवार के मुताबिक, अशोक सीबीआई की जांच से बेहद खुश है और वह जल्दी बाहर आना चाहता है.

अशोक के वकील मोहित ने कहा कि उन्होंने अशोक की जमानत याचिका कोर्ट में लगाई है. कोर्ट ने उस पर बहस के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की है. कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है. वकील ने बताया कि उन्होंने जमानत इस आधार पर लगाई है कि सीबीआई ने अशोक को क़ातिल नहीं माना है.

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