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ये रात...इन तीन बाबाओं के लिए सबसे काली है ये रात

साध्वी यौन उत्पीड़न मामले के दोषी गुरमीत राम रहीम समेत तीन कलयुगी बाबाओं के लिए सोमवार की रात काली रात बन गई. राम रहीम को जहां सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों साध्वियों का रेप करने के मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई, वहीं ऐसे ही मामले में फंसे आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी. जबकि तीसरे बाबा संतराम की किस्मत का फैसला मंगलवार को होना है. इन तीनों के लिए सोमवार की रात किसी बुरे सपने से कम नहीं.

तीनों बाबाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले हैं तीनों बाबाओं पर यौन उत्पीड़न के मामले हैं
परवेज़ सागर
  • नई दिल्ली,
  • 28 अगस्त 2017,
  • अपडेटेड 8:49 PM IST

साध्वी यौन उत्पीड़न मामले के दोषी गुरमीत राम रहीम समेत तीन कलयुगी बाबाओं के लिए सोमवार की रात काली रात बन गई. राम रहीम को जहां सीबीआई की विशेष अदालत ने दोनों साध्वियों का रेप करने के मामले में दस-दस साल की सजा सुनाई, वहीं ऐसे ही मामले में फंसे आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने रद्द कर दी. जबकि तीसरे बाबा संतराम की किस्मत का फैसला मंगलवार को होना है. इन तीनों के लिए सोमवार की रात किसी बुरे सपने से कम नहीं.

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गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के लिए सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया. उनको 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. रेप को दो मामलों में उनको 10-10 साल की जेल की सजा मिली है. इसके साथ ही 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा. इस तरह राम रहीम को उसकी करतूतों के लिए उम्रकैद से भी बड़ी सजा मिली है. उम्रकैद में सामान्यत: दोषी को 14 साल के लिए जेल भेजा जाता है. साल 2002 में सामने आए इस केस में राम रहीम के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 511 और 506 धारा के तहत केस चल रहा था. 25 अगस्त को पंचकूला में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था. डेरा समर्थकों की हिंसा को देखते हुए इस बार सजा पर फैसले की सुनवाई के लिए रोहतक जेल में ही कोर्ट बनाया गया था.

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आसाराम बापू

जेल में बंद बलात्कार के आरोपी आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. कोर्ट ने आसाराम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. आसाराम बापू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि उनके केस का ट्रायल बेहद धीमी गति से चल रहा है. आसाराम ने इस आधार पर कोर्ट से बेल दिए जाने की मांग की थी. मगर, कोर्ट ने आसाराम की इस अपील को दरकिनार कर दिया और जमानत देने से मना कर दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई दिवाली के बाद होगी. हालांकि, कोर्ट ने आसाराम की शिकायत पर सरकार से सवाल भी किए. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि केस का ट्रायल धीरे क्यों चल रहा है? आसाराम पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है. यह मामला 2013 का है. फिलहाल, आसाराम जेल में बंद हैं.

संत रामपाल

हरियाणा के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम संचालक संत रामपाल के खिलाफ चल रहे दो मामलों में हिसार कोर्ट 29 अगस्त को फैसला सुनाएगी. बीते बुधवार को संत रामपाल के खिलाफ दर्ज एफआईआर नंबर 201, 426, 427 और 443 के तहत पेशी हुई थी. कोर्ट ने एफआईआर नंबर 426 और 427 का फैसला सुरक्षित रख लिया था. संत रामपाल पर एफआईआर नंबर 426 में सरकारी कार्य में बाधा डालने और 427 में आश्रम में जबरन लोगों को बंधक बनाने का केस दर्ज है. इन दोनों केसों में संत रामपाल के अलावा प्रीतम सिंह, राजेंद्र, रामफल, विरेंद्र, पुरुषोत्तम, बलजीत, राजकपूर ढाका, राजकपूर और राजेंद्र को आरोपी बनाया गया है. बताते चलें कि कबीर पंथी विचारधारा के समर्थक संत रामपाल दास देशद्रोह के एक मामले में इन दिनों हिसार जेल में बंद हैं.

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