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जमीन धोखाधड़ी में रॉबर्ट वाड्रा, भूपेंद्र हुड्डा और DLF के खिलाफ FIR दर्ज

गुरुग्राम जमीन फ्रॉड मामले में रॉबर्ट वाड्रा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है. इसके साथ ही वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रॉबर्ट वाड्रा
राम कृष्ण
  • गुरुग्राम,
  • 01 सितंबर 2018,
  • अपडेटेड 11:48 PM IST

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ गई हैं. सूबे के गुरुग्राम के खेड़की दौला में जमीन खरीद मामले में रॉबर्ट वाड्रा व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है. FIR दर्ज होने पर वाड्रा ने कहा कि ये चुनावी मौसम है. असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एफआईआर दर्ज किया गया है. 10 साल पुराने इस मामले में नया क्या है.

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एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने अपने राजनीतिक रसूख और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलीभगत करके धोखाधड़ी को अंजाम दिया.  इसके अलावा वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है.

ये एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा- 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई. इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 13 के तहत भी कार्रवाई की गई है. एफआईआर के मुताबिक मामले में 350 एकड़ जमीन 58 करोड़ रुपये में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी डीएलएफ और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी को आवंटित की गई थी. इस जमीन का आवंटन भूपेंद्र सिंह हु़ड्डा के जरिए किया गया था.

एफआईआर में कहा गया है कि इस जमीन से दोनों कंपनियों को करीब पांच हजार करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया. इसके अलावा ओमकारेश्वर प्रॉपर्टीज के भी मामले में शामिल होने के आरोप हैं. इसके अलावा इन कंपनियों के जो लाइसेंस दिखाए गए, उनमें भी अनियमितता पाई गई है.

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इससे पहले यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर इनकम टैक्स विभाग ने 42 करोड़ रुपये के अज्ञात आय के मामले में नोटिस दिया था. यह मामला स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ था. इसमें वाड्रा के पास 99 फीसदी का मालिकाना हक है.

वाड्रा ने इस मामले को पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. दोनों ही जगह उनकी मांग खारिज कर दी गई थी. वाड्रा ने इनकम टैक्स के नोटिस को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उनकी कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में थी, जबकि इनकम टैक्स के नोटिस में इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप बताया गया था.

इससे पहले पिछले साल प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में दो लोगों जयप्रकाश बागरवा और अशोक कुमार को गिरफ्तार भी किया था. अशोक कुमार स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के महेश नागर का करीबी सहयोगी है. दोनों को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था.

आरोप है कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी फर्म कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी है. एजेंसी ने पिछले साल अप्रैल में कुमार और नागर के परिसरों की तलाशी ली थी. ऐसा कहा जाता है कि इस फर्म द्वारा बीकानेर में जमीन खरीद के चार मामलों में आधिकारिक प्रतिनिधि नागर ही था.

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