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जज की पत्नी-बेटे को मारने वाला गनर 14 दिन की हिरासत में

गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे को गोली मारने वाले गनर को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

आरोपी महिपाल को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है आरोपी महिपाल को 14 दिन की हिरासत में भेजा गया है
राम कृष्ण/तनसीम हैदर
  • गुरुग्राम,
  • 18 अक्टूबर 2018,
  • अपडेटेड 10:41 PM IST

हरियाणा के गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे को फायरिंग कर मारने के मामले में आरोपी गनमैन महिपाल को गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया. महिपाल को पुलिस ने 4 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया.

कोर्ट से गनमैन महिपाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. 13 अक्टूबर को गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज की पत्नी और बेटे पर फायरिंग करने वाले आरोपी गनमैन महिपाल को एसआईटी ने कोर्ट में पेश किया. यहां से उसे भोंडसी जेल भेज दिया गया है.

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इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 1 नवंबर की है. साथ ही कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आरोपी की अलगी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी. इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने 1 महीने के अंदर कोर्ट में चालान पेश करने की बात की है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का दावा भी किया है.

बता दें कि इससे पहले चार दिन की रिमांड में महिपाल ने कम से कम 42 बार अपना बयान बदला था. इस दौरान उसने यह भी कहा था कि उसने इसे लेकर कोई साजिश नहीं रची थी, बल्कि गुस्से में आकर ही उसने दोनों को गोली मार दी थी.

महिपाल ने गोली मारने के बाद कहा- ये शैतान और उसकी मां है

जानकारी के मुताबिक महिपाल ने रितु के सीने में दो गोलियां मारी और बेटे ध्रुव के माथे पर भी दो गोली मारी. इस दौरान महिपाल ने मौके पर मौजूद लोगों से कहा कि कोई भी बीच में नहीं आएगा, ये शैतान (बेटा ध्रुव) है और ये उसकी मां (रितु). इसके बाद महिपाल ने दोनों को कार में डालने की कोशिश की लेकिन इसमें असफल रहने पर वो वहां से फरार हो गया.

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