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देशद्रोह मामले में हार्दिक पटेल को HC से जमानत के साथ ‘तड़ीपार’, लेकिन रहना होगा अभी जेल में

हार्दिक पटेल को अहमदाबाद और सूरत के राजद्रोह मामले में जमानत दी गई है. उन्हें यह जमानत इस शर्त पर मिली है कि वे अगले छह महीने गुजरात से बाहर रहेंगे.

हार्दिक पटेल हार्दिक पटेल
प्रियंका झा/गोपी घांघर
  • अहमदाबाद,
  • 08 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 7:30 PM IST

गुजरात में पाटीदार आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है. हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का आरोप था. वह अक्टूबर 2015 से जेल में बंद हैं.

हार्दिक पटेल को अहमदाबाद और सूरत के राजद्रोह मामले में जमानत दी गई है. उन्हें यह जमानत इस शर्त पर मिली है कि वे अगले छह महीने गुजरात से बाहर रहेंगे.

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लेकिन हार्दिक को विसनगर केस में अब भी जमानत नहीं मिली है. इस वजह से हार्दिक को जेल में ही रहना पड़ेगा. बता दें कि हार्दिक पटेल सूरत की लाजपोर जेल में बंद हैं.

पाटीदार आरक्षण आंदोलन और हार्दिक
गौरतलब है कि हार्दिक पटेल गुजरात में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ पाटीदार (पटेल) समाज के हिंसक आंदोलन की अगुवा हैं. वह पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का नेतृत्व कर रहे हैं. पिछले साल हिंसक आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्ति‍ का नुकसान और भीड़ को भड़काने को लेकर उनके ख‍िलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया. पाटीदार समुदाय ओबीसी कोटा के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है.

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