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ICJ में पाकिस्तान को हरीश साल्वे की लताड़, बोले- कोर्ट में ऐरे-गैरे की जगह नहीं

साल्वे ने कहा, ‘जब आप कानूनी तौर पर मजबूत होते हैं तो आप कानूनन बातें रखते हैं, जब आप तथ्यों से मजबूत होते हैं तो आप तथ्यात्मक रूप से बातों को रखते हैं और जब आपके पास दोनों नहीं होते तो आप टेबल पीटते हैं...पाकिस्तान टेबल पीट रहा है.

ICJ में सुनवाई (फोटो- ANI) ICJ में सुनवाई (फोटो- ANI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 20 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 10:54 PM IST

भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) में कुलभूषण जाधव के मामले में सुनवाई के दौरान बुधवार को पाकिस्तान के वकीलों को अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर लताड़ लगाई है. पाकिस्तान के वकीलों ने कोर्ट में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया जिसपर भारत की ओर से वकील हरीश साल्वे ने आपत्ति जताई. साल्वे ने संयुक्त राष्ट्र की अदालत से लक्ष्मण रेखा खींचने की अपील की ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसा नहीं कर सके.

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भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने ICJ में भारत के मामले को पेश करते हुए, सुनवाई के दूसरे दिन पाकिस्तानी वकील ख्वाजा कुरैशी की ओर से बोले गए अभद्र शब्दों पर अदालत का ध्यान दिलाया. कुलभूषण जाधव मामले में दूसरे दौर की सार्वजनिक सुनवाई शुरू होने पर साल्वे ने कहा, ‘जिस तरह की भाषा इस कोर्ट में इस्तेमाल की गई...यह अदालत कुछ लक्ष्मण रेखाएं तय कर सकती है.'

भारत की संस्कृति ये नहीं सिखाती...

कोर्ट में साल्वे ने बताया कि पाकिस्तानी वकील की ओर से दिए गए भाषण में बेशर्म, बकवास, लज्जाजनक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है. भारत अंतरराष्ट्रीय अदालत में इस तरह से संबोधित किए जाने पर आपत्ति जताता है. भारतीय संस्कृति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता.

हरीश साल्वे ने कहा, ‘भारत पाकिस्तानी वकील की अभद्र भाषा पर कड़ा ऐतराज जताता है.’उन्होंने कहा कि मामले में किसी संप्रभु राष्ट्र की आलोचना ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो दूसरे देश की गरिमा के मुताबिक हो, ऐसा राष्ट्र जिससे दूसरे राष्ट्र का जन्म हुआ है. साल्वे ने कहा, ‘इस अदालत में ऐरे-गैरे के लिए जगह नहीं है.’

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टेबल पीट रहा है पाकिस्तान

साल्वे ने कहा, ‘जब आप कानूनी तौर पर मजबूत होते हैं तो आप कानूनन बातें रखते हैं, जब आप तथ्यों से मजबूत होते हैं तो आप तथ्यात्मक रूप से बातों को रखते हैं और जब आपके पास दोनों नहीं होते तो आप टेबल पीटते हैं...पाकिस्तान टेबल पीट रहा है. भारत ने तथ्य सामने रखे हैं.’

जाधव भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं. उन्हें बंद कमरे में सुनवाई के बाद अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. भारत को बुधवार को मामले में अंतिम जिरह के लिए अधिकतम 90 मिनट का वक्त मिला था.

अब पाकिस्तान गुरुवार को भारत की जिरह पर जवाब देगा और उसे भी 90 मिनट का वक्त दिया जाएगा. आईसीजे 2019 की गर्मियों तक जाधव मामले पर अंतिम फैसला दे सकता है.

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