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मुरथल गैंगरेप: FIR में पुलिस ने जोड़ी रेप की धारा

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में हुए गैंगरेप पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में रेप की धारा को जोड़ दिया है. यह पहल तब की गई है, जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले. इसमें यह कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया था.

पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले
मुकेश कुमार
  • चंडीगढ़,
  • 12 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 7:59 PM IST

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान मुरथल में हुए गैंगरेप पर रिपोर्ट को खारिज करने के बाद हरियाणा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर में रेप की धारा को जोड़ दिया है. यह पहल तब की गई है, जब पुलिस को महिलाओं के दो पत्र मिले. इसमें यह कहा गया कि उनका यौन उत्पीड़न किया गया था.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को पुलिस ने बताया कि पहला पत्र एक मार्च को सोनीपत के पुलिस अधीक्षक की ओर से फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त को अग्रेशित किया गया है. इसे दो मार्च को विशेष अधिकारियों के समूह को भेजा गया. दूसरा पत्र एक अप्रवासी भारतीय महिला का था, जो स्थानीय न्यूज चैनल के जरिए भेजा गया.

अदालत में हरियाणा पुलिस द्वारा पेश हलफनामे में कहा गया था कि दोनों संवादों के तथ्यों से भारतीय दंड संहिता की धारा 376डी के तहत अपराध करने की बात स्पष्ट होती है. इसमें संबंधित धारा जोड़ी गई है. इन संवादों की पुष्टि के लिए जांच की जा रही है.

बताते चलें कि पहला पत्र मथुरा रोड़ फरीदाबाद से भेजा गया है. यह एक छात्रा का है जो अपने पिता के साथ कालेज हॉस्टल से घर लौट रही थी. आंदोलन के दौरान उसके साथ गैंगरेप किया गया. पुलिस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के तहत आने वाले कालेजों की सूची ले रही है, जिनमें गर्ल्स हॉस्टल हो, ताकि पीड़िता की पहचान की जा सके.

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