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दिल्ली: HC ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अरुण जेटली को दिया नोटिस

हाईकोर्ट में केजरीवाल ने इसके लिए तर्क दिया है कि क्रिमिनल और सिविल दो मानहानि के मुकदमों की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती. कोर्ट ने इस पर केजरीवाल के वकीलों से कहा कि वो कोर्ट मे बहस करें कि आखिर दोनों मुकदमे एक साथ क्यों नहीं चल सकते हैं.

अरुण जेटली अरुण जेटली
प्रियंका झा/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 3:48 PM IST

मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर अरुण जेटली को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट मे याचिका लगाई थी कि उनके खिलाफ अरुण जेटली ने क्रिमिनल और सिविल दो मानहानि के मामले दायर किए हैं, इनमें से एक पर स्टे लगाया जाए.

हाईकोर्ट में केजरीवाल ने इसके लिए तर्क दिया है कि क्रिमिनल और सिविल दो मानहानि के मुकदमों की सुनवाई एक साथ नहीं की जा सकती. कोर्ट ने इस पर केजरीवाल के वकीलों से कहा कि वो कोर्ट मे बहस करें कि आखिर दोनों मुकदमे एक साथ क्यों नहीं चल सकते हैं.

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बता दें कि 19 मई को पटियाला कोर्ट केजरीवाल की मामले को स्टे करने की अर्जी खारिज कर चुका है. जेटली ने केजरीवाल पर हाई कोर्ट मे मानहानि के सिविल और पटियाला कोर्ट मे क्रिमिनल केस दायर कर रखे हैं. हाईकोर्ट ने इस मामले में बहस के लिए 21 जुलाई की तारीख तय की है.

धोखाधड़ी के आरोप के खिलाफ केस
जेटली ने अपने ऊपर लगे वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपों को खारिज किया है और अपनी मानहानि करने के लिए केजरीवाल सहित आप नेताओं पर 10 करोड़ का जुर्माना ठोका है. बता दें कि आप नेताओं ने जेटली पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 2013 तक 13 सालों तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय धोखाधड़ी की है.

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