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प्रतिभा मूर्ति रेप और मर्डर केस: दोषी कैब ड्राइवर की उम्रकैद की सजा बरकरार

बंगलुरु के चर्चित प्रतिभा रेप-मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बरकार रखते हुए ड्राइवर शिवकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शिवकुमार पर आरोप सिद्ध हुआ था कि उसने कॉलसेंटर में काम करने वाली प्रतिभा मुर्ति के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

प्रतिभा रेप-मर्डर केस में हाईकोर्ट का फैसला प्रतिभा रेप-मर्डर केस में हाईकोर्ट का फैसला
मुकेश कुमार
  • बंगलुरु,
  • 31 मई 2016,
  • अपडेटेड 7:29 PM IST

बंगलुरु के चर्चित प्रतिभा रेप-मर्डर केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट का फैसला बरकार रखते हुए ड्राइवर शिवकुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है. शिवकुमार पर आरोप सिद्ध हुआ था कि उसने कॉलसेंटर में काम करने वाली प्रतिभा मूर्ति के साथ पहले रेप किया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी थी.

इस मामले में साल 2010 में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी शिवकुमार को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जो मौत होने तक जारी रहेगी. फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ आरोपी शिवकुमार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. इस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला कायम रखा है.

बताते चलें कि प्रतिभा मुर्ति एक बीपीओ कंपनी में काम करती थी. 13 दिसंबर, 2005 को शिवकुमार कैब लेकर प्रतिभा के घर पहुंचा. उसने उससे कहा कि ऑफिस का ड्राइवर किसी वजह से नहीं आया है. इसलिए वह उनको लेने के लिए आया है. इसके बाद उसने एक सुनसान जगह रेप किया और उसकी हत्या कर दी.

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