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माल्या के खिलाफ HC में सुनवाई टली

याचिका के जरिए अब बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइन से 146 करोड़ रुपये के बकाये को अदा करने की मांग की गई है

अमित कुमार दुबे/BHASHA
  • बेंगलुरु,
  • 25 मार्च 2016,
  • अपडेटेड 4:26 AM IST

कर्नाटक हाई कोर्ट ने यूनाइटेड ब्रीवरीज होल्डिंग लिमिटेड के खिलाफ ढाई साल पुरानी एक याचिका की सुनवाई गुरुवार को 11 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी. इस कंपनी के मालिक विजय माल्या हैं.

माल्या से कर्ज चुकाने की मांग
याचिका के जरिए अब बंद हो चुके किंगफिशर एयरलाइन से 146 करोड़ रुपये के बकाये को अदा करने की मांग की गई है. एयरलाइन का प्रमोटर यूबीएचएल है. कर्जदाताओं में शामिल बीएनपी परिबास और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यूबीएचएल की परिसंपत्ति बेचकर अपना बकाया चुकाए जाने की मांग की है.

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