Advertisement

विधानसभा सचिव के मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को सुलह की दी सलाह

विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की दायर इस याचिका में कहा गया है केंद्र ने डेपुटेशन पर भेजे गए दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना कुमार सुर्यदेवारा को समय पूरा होने से ही पहले ही एलजी के आदेश पर वापस बुलाने का आदेश दे दिया है.

दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 06 जनवरी 2017,
  • अपडेटेड 11:57 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को सुलह करने की सलाह देते हुए 10 दिनों का वक्त दिया है. विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने डेपुटेशन पर भेजे गए दिल्ली विधानसभा के सचिव प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवारा को समय पूरा होने से ही पहले ही एलजी के आदेश पर वापस बुलाने का आदेश दे दिया है.

Advertisement

जुलाई तक है प्रसन्ना का कार्यकाल
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें सलाह दी कि वे अगले 10 दिनों में बीच का कोई रास्ता निकालकर मामले का निपटारा करने की कोशिश करें. दरअसल प्रसन्ना कुमार को पिछले साल जुलाई में एक साल के लिए डेपुटेशन पर दिल्ली विधानसभा भेजा गया था. इस हिसाब से उनका कार्यकाल इस साल जुलाई तक का है, लेकिन तेलुगु कैडर के अधिकारी को वक्त से पहले ही प्रसार भारती बुला लिया गया.

प्रसार भारती ने दिया तेलुगु प्रोफेशनल्स की कमी का हवाला
प्रसार भारती की तरफ से कहा गया कि उसके पास इस वक्त तेलुगु प्रोफेशनल्स की बेहद कमी है, लिहाजा प्रसन्ना को वापस भजने के लिए दिल्ली सरकार उन्हें कार्य मुक्त कर दें. इस पर तत्कालीन एलजी नजीब जंग ने भी प्रसन्ना को कार्यमुक्त करने का दिल्ली सरकार को आदेश दे दिए. हालांकि विधानसभा स्पीकर ने एलजी के इस आदेश को हाईकोर्ट में ये कह कर चुनौती दी कि कार्यकाल खत्म होने से पहले प्रसन्ना को डेपुटेशन से भला कैसे वापस भेजा जा सकता है.

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट में जब यह याचिका सुनवाई के लिए आई, तो कोर्ट के लिए भी किसी के पक्ष में फैसला लेना आसान नहीं था. वजह यह कि मामला दो सरकारों की नीतियों से जुडा हुआ था, इसलिए कोर्ट ने दोनों को आपसी सहयोग से इस मामले मे सुलझाने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने दोनों पक्षों को 10 दिनों बाद इस पर अपने जवाब सौंपने को कहा है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement