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पुष्पेंद्र हत्याकांड: हाईकोर्ट ने दिया CBI जांच का आदेश

यूपी के झांसी में इसी साल फरवरी में हुई पुष्पेंद्र सिंह की हत्या के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही डीजीपी को भी उचित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है.

डीजीपी को भी उचित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है. डीजीपी को भी उचित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है.
aajtak.in
  • झांसी,
  • 01 अक्टूबर 2015,
  • अपडेटेड 6:37 AM IST

यूपी के झांसी में इसी साल फरवरी में हुई पुष्पेंद्र सिंह की हत्या के मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही डीजीपी को भी उचित जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है.

अधिवक्ता जयशंकर कुशवाहा ने बताया कि दो फरवरी को पुष्पेंद्र सिंह का घर से अपहरण और फिर हत्या कर शव को भगवंतपुरा रोड किनारे बाइक समेत फेंक दिया गया था. इसका केस आरोपी सुरेश चंद्र गुप्ता, गब्बर, विक्की, सुरेश साहू और अनिल कुशवाहा के खिलाफ दर्ज कराया गया था.

इसके बाद में पुलिस द्वारा हत्या की घटना को दुर्घटना में परिवर्तित करते हुए विवेचना कार्रवाई में लीपापोती की गई. इसके साथ एफआईआर और मृतक पुष्पेंद्र का पोस्टमार्टम कराए बिना पुलिस द्वार हत्या को हादसा करार दे दिया गया था. इस पर मृतक के पिता ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका दायर की थी.

कोर्ट ने अप्रैल माह में डीजीपी को आदेश जारी कर कहा था कि वह विवेचना अपनी निगरानी में कराएं और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें. इस आदेश के क्रियान्वयन को हाई कोर्ट ने चार सप्ताह का समय दिया था, लेकिन किसी अधिकारी ने आदेशों का अनुपालन नहीं किया था.

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