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अकाली दल की मान्यता रद्द करने को लेकर कोर्ट ने पूछे तीन सवाल

याचिकाकर्ता ने कहा था कि अकाली दल गुरुद्वारा का भी चुनाव लड़ता है लिहाजा ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है और लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को ये पार्टी नहीं लड़ सकती.

ब्रजेश मिश्र/पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 05 मई 2016,
  • अपडेटेड 3:36 PM IST

शिरोमणि अकाली दल की राजनीतिक मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जा सकता है.

याचिकाकर्ता ने कहा था कि अकाली दल गुरुद्वारा का भी चुनाव लड़ता है लिहाजा ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है और लोकसभा और राज्यसभा चुनावों को ये पार्टी नहीं लड़ सकती. ऐसे में पार्टी की मान्यता समाप्त की जानी चाहिए.

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हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से 3 चीजें साफ करने को कहा है और मामले की सुनवाई के लिए 24 मई की तारीख तय की है.

ये हैं कोर्ट के तीन सवाल-
1- क्या कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है क्योंकि ये संसद से जुड़ा मामला है और संसद को तय करना चाहिए?
2- चुनाव आयोग के पास क्या अधिकार हैं किसी राजनीतिक पार्टी की मान्यता रद्द करने को लेकर?
3-क्या पार्टी की मान्यता लेते वक़्त किसी तरह की जानकारी छुपाई गयी या धोखाधड़ी कर मान्यता ली गयी?

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