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दिल्ली सरकार ने मां बनने पर नहीं दी नौकरी, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

दिल्ली सरकार के अधिकारी, महिला के मां बनने के बाद उसे नौकरी देने में आनाकानी कर रहे थे. इसके बाद वह कोर्ट चली गई. कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है.

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार (फोटो-PTI) हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार (फोटो-PTI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 13 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 4:00 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को एक महिला को मां बनने के बाद नौकरी देने में आनाकानी करने पर कड़ी फटकार लगाई है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को आदेश देते हुए कहा कि जल्द ही इस महिला की नियुक्ति पर विचार कर कोर्ट में वो अपनी रिपोर्ट दायर करे.

हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपने आदेश में कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के आत्म सम्मान और गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और काम करने वाली गर्भवती महिलाएं के प्रति सरकार की सहानुभूति होनी चाहिए.

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दरअसल, पिछले साल एक महिला का गेस्ट टीचर के लिए सलेक्शन हुआ था और इसी साल जनवरी में सर्जरी के जरिये उसकी डिलीवरी हुई. 1 फरवरी को उसे ज्वॉइन करने के लिए कहा गया. लेकिन जब वो ज्वॉइन करने के लिए अपने सभी दस्तावेज लेकर पहुंची तो उसको एब्सेंट दिखाकर बाद में आने के लिए कहकर टरका दिया गया. सलेक्शन होने के बाद भी जब सरकारी अधिकारियों ने ज्वॉइनिंग कराने में आनाकानी की तो उस महिला ने न्याय के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

अब दो हफ़्तों में हइकोर्ट में दिल्ली सरकार को अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी है.और कोर्ट ने निर्देश दिए है कि महिला की फिटनेस के हिसाब से स्कूल उसे काम दे.

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