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युग गुप्ता हत्याकांडः शिमला की अदालत ने तीनों आरोपियों को माना दोषी

चार साल के मासूम युग गुप्ता के अपहरण और हत्या के मामले ने शिमला में सनसनी फैला दी थी. इस मामले में पुलिस पूरी तरह नाकाम रही थी. उसी के बाद इस केस की जांच सीबीआई को दी गई थी.

अदालत तीनों आरोपियों को 13 अगस्त के दिन सजा सुनाएगी अदालत तीनों आरोपियों को 13 अगस्त के दिन सजा सुनाएगी
परवेज़ सागर/मनजीत सहगल
  • शिमला,
  • 07 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 11:30 AM IST

हिमाचल प्रदेश के शिमला में बहुचर्चित युग गुप्ता की अपहरण और हत्या के मामले में सोमवार को अदालत ने गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को दोषी करार दे दिया. अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान 13 अगस्त को किया जाएगा.

गौरतलब है कि इस दिल दहला देने वाले अपहरण और हत्या के मामले को सुलझाने में शिमला पुलिस नाकाम रही थी. उसके बाद राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी.

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अपहरण और हत्या के इस सनसनीखेज मामले को विक्रांत बक्शी (22) और उसके दो साथियों चंद्र शर्मा (26) और तेजेंद्र पाल (29) ने 14 जून 2014 को अंजाम दिया था. उन तीनों ने चार साल के मासूम युग का अपहरण कर लिया था.

अपहरण के बाद आरोपियों ने बच्चे के परिजनों से फिरौती मांगी थी. लेकिन तीनों आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से बच्चे को पहले तरह तरह की यातनाएं दी. उसे शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या करके उसका शव पानी के टैंक में फेंक दिया था.

20 अगस्त 2016 को सीबीआई ने विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया और उसके बाद 22 अगस्त 2016 को उसकी निशानदेही के आधार पर CBI ने शिमला के भराड़ी टैंक से बच्चे का कंकाल बरामद किया था. उसी दिन दूसरे आरोपियों चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था.

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जांच में पाया गया कि जिस पानी के टैंक में बच्चे की लाश फेंकी गई थी, उसका पानी शिमला के लोग कई महीने तक पीते रहे. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 25 अक्टूबर 2016 को शिमला के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.

4 सालों से न्याय की बाट जोह रहे युग गुप्ता के परिजनों को अब बेसब्री से 13 अगस्त 2018 के दिन का इंतजार है. जब दोषी पाए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान किया जाएगा.

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