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हिंदू कॉलेज गैंगरेप केस: गार्ड सहित सात आरोपी बरी

सन् 2006 में हिंदू कॉलेज परिसर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी एक गार्ड और छह अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया. सभी आरोपियों की ओर से वकील अमित कुमार ने अदालत में दलील दी थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आरोपियों को अपराध से जोड़ता हो.

सबूतों के अभाव में आरोपी बरी सबूतों के अभाव में आरोपी बरी
मुकेश कुमार/BHASHA
  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2016,
  • अपडेटेड 11:52 PM IST

सन् 2006 में हिंदू कॉलेज परिसर में नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोपी एक गार्ड और छह अन्य लोगों को दिल्ली की एक अदालत ने बरी कर दिया. सभी आरोपियों की ओर से वकील अमित कुमार ने अदालत में दलील दी थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो आरोपियों को अपराध से जोड़ता हो.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मट्टू ने 16 साल की लड़की का अपहरण और गैंगरेप के आरोपों से सात आरोपियों को बरी कर दिया. सभी सातों लोगों को मुकदमे के दौरान 2008 में अदालत ने जमानत दी थी. इनमें से दो किसी अन्य मामले में में हिरासत में हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार आरोपियों ने एक मई, 2006 की शाम को उत्तरी दिल्ली की एक कॉलोनी में दवा खरीदने जा रही लड़की का अपहरण किया था. तीन आरोपी उसे सब्जी मंडी इलाके में एक इमारत के एक कमरे में ले गए. वहां अन्य आरोपी पहुंचे और लड़की को जबरदस्ती नशीला पदार्थ का सेवन कराके गैंगरेप किया.

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