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चीफ सेक्रेट्री से जवाब-तलब का दिल्ली सरकार को सीधे कोई हक नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की AAP सरकार की ओर से अपने मुख्य सचिव केके शर्मा को आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि आप सरकार के पास इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है.

दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी-CM मनीष सिसोदिया दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और डिप्टी-CM मनीष सिसोदिया
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 04 अगस्त 2015,
  • अपडेटेड 8:30 AM IST

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की AAP सरकार की ओर से अपने मुख्य सचिव केके शर्मा को आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दिए जाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि आप सरकार के पास इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है.

एक महीने पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा गृह सचिव नियुक्त राजेंद्र कुमार के कामकाज को लेकर आपत्ति जताने पर AAP सरकार ने मुख्य सचिव को ‘चेतावनी’ जारी की थी. उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि मुख्य सचिव ने उसके निर्देश पर काम किया है.

AAP सरकार ने इसी जून महीने में धरम पाल को गृह सचिव के पद से हटा दिया था. कुमार को इस पद पर नियुक्त कर दिया था. उस समय उप राज्यपाल नजीब जंग ने पाल को हटाए जाने के फैसले को खारिज कर दिया था. एस एन सहाय के नियुक्त किए जाने तक पाल और कुमार दोनों गृह सचिव के रूप में काम रहे थे.

गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि सिसोदिया को भेजे पत्र में कहा गया है, 'यह कानून का प्राधिकार नहीं है. मुख्य सचिव केके शर्मा को चेतावनी देने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार काम किया था.'

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