Advertisement

UGC के नियम में बदलाव, कैंपस को मिली डीम्ड यूनिवर्सिटी खोलने की इजाजत

यूजीसी के नियमों में संशोधन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने डीम्ड विश्वविद्यालयों को बड़ी राहत दी है.

UGC logo UGC logo

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यूजीसी के नियमों में संशोधन करते हुए डीम्ड विश्वविद्यालयों को अपनी कानूनी सीमा से बाहर जाकर 6 परिसर स्थापित करने की इजाजत दे दी है. इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2010 में बने नियमों में संशोधन किया गया है.

आपको बता दें कि इस फैसले से पहले यूजीसी ने उन डीम्ड विश्वविद्यालयों को नोटिस भेजा था, जिन्‍होंने सूबे से बाहर अपने परिसर स्थापित किए थे.

Advertisement

देश में कितनी हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज
देश में 100 से भी ज्‍यादा डीम्ड विश्वविद्यालय हैं. नए नियम के बाद अब वे राज्य से बाहर जाकर और यहां तक कि विदेशों में भी जाकर भी अपने परिसर खोल सकेंगे. अभी तक ऐसे परिसरों को यूजीसी मान्यता नहीं देता था. मंत्रालय ने कहा हैं कि जो डीम्ड विश्वविद्यालय सरकार द्वारा संचालित हैं, वे छह से भी ज्यादा परिसर स्थापित कर सकेंगे. उनके लिए ऐसे परिसरों की सीमा तय नहीं की गई है.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement