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यूपीः पति की हत्या करने वाली महिला को मिली उम्रकैद

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली एक महिला को अदालत ने मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.

दोषी महिला ने पति की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया था दोषी महिला ने पति की हत्या कर शव को फांसी पर लटका दिया था
परवेज़ सागर/BHASHA
  • प्रतापगढ़,
  • 13 जुलाई 2016,
  • अपडेटेड 2:23 PM IST

उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अपने पति को मौत के घाट उतारने वाली एक महिला को अदालत ने मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया गया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 20 जुलाई 2011 को जिले के सांगीपुर थाना क्षेत्र के गारापुर गांव में सावित्री नामक महिला ने शराब के आदी अपने पति मुन्ना की साड़ी से गला घोंट कर हत्या कर दी थी. फिर उसने पति की लाश को घर में फांसी पर लटका दिया था.

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महिला इस हत्या को आत्महत्या साबित करना चाहती थी. मगर उसका राज पुलिस तफ्तीश के दौरान खुल गया था. इस संबंध में मृतक के भाई राजकुमार ने सावित्री के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

अदालत में अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सावित्री को अपने पति की हत्या का दोषी करार दिया. और उसे आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई.

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