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नलगोंडा एनकाउंटर: HC ने तेलंगाना सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा

नलगोंडा एनकाउंटर केस में हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने गुरुवार को केस की सुनवाई करते हुए 23 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है.

7 अप्रैल की है घटना 7 अप्रैल की है घटना
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 16 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

नलगोंडा एनकाउंटर केस में हाईकोर्ट ने तेलंगाना सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है. कोर्ट ने गुरुवार को केस की सुनवाई करते हुए 23 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है.

एनकाउंटर में मारे गए एक युवक की पिता की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये आदेश दिया. याचिका में एनकाउंटर में शामिल 17 पुलिस वालों पर केस दर्ज करने की मांग की गई है. इसके साथ ही केस की सीबीआई जांच के लिए याचिका में कहा गया है.

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SIT कर रही है जांच
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने एसआईटी के गठन को लेकर रविवार को आदेश दिया था. राव ने मुख्य सचिव राजीव शर्मा को निर्देश दिया कि सोमवार को एसआईटी के गठन को लेकर आदेश जारी किया जाए. मुख्यमंत्री ने कुछ संगठनों और व्यक्तियों की ओर से इस मुठभेड़ को लेकर संदेह जताए जाने को देखते हुए यह फैसला किया.

7 अप्रैल की है घटना
बीती सात अप्रैल को मुठभेड़ में वकार, सैयद अमजद अली, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद हनीफ उर्फ डॉक्टर हनीफ और इजहार खान नामक पांच कैदी मारे गए थे. यह मुठभेड़ उस वक्त हुई थी, जब कथित तौर पर इन कैदियों ने पुलिस की गाड़ी से भागने की कोशिश की.

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