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2.5 लाख की सालाना आयवालों को टैक्स से छूट, PPF में निवेश सीमा 50 हजार बढ़ी

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट पेश करने के साथ ही आपकी कमाई पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव आ गया है. देखें बजट 2014 के बाद इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव आया है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली वित्त मंत्री अरुण जेटली
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 10 जुलाई 2014,
  • अपडेटेड 12:26 PM IST

नरेंद्र मोदी सरकार के पहले बजट पेश करने के साथ ही आपकी कमाई पर लगने वाले टैक्स में भी बदलाव आ गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार के पहले बजट में कम आय वालों को इनकम टैक्स में राहत देने का ऐलान किया है.

बजट में न्यूनतम टैक्स स्लैब को बढ़ाया गया है. अब तक सालाना 2 लाख रुपये तक कमाने वाला व्यक्ति टैक्स देने की सीमा से बाहर आता था. जेटली ने इस बजट में 2.5 लाख की सालाना आय वाले लोगों को टैक्स से छूट की घोषणा की है. यानी वित्त वर्ष 2014-15 में आपको इनकम टैक्स में कुछ फायदा होना तय है.

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इसके अलावा अरुण जेटली ने वरिष्ठ नागरिकों को भी इस बजट में इनकम टैक्स में राहत दी है. वरिष्ठ नागरिकों को अब 3 लाख रुपये की सालाना कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा. साथ ही अब पीपीएफ में निवेश की सीमा भी 50 हजार रुपये बढ़ा दी गई है. पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी अब इसे बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है.

कारपोरेट, व्‍यक्तिगत, अविभाजित हिन्‍दू परिवार, प्रतिष्‍ठानों के लिए अधिभार की दर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. वित्‍तमंत्री श्री अरूण जेटली ने शिक्षा उपकर (सेस) 3 फीसदी जारी रखने का प्रस्‍ताव रखा है.

आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अंतर्गत निवेश सीमा को भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया है और स्‍वयं अधिकृत आवासीय सम्‍पत्ति के ऋण पर ब्‍याज की कटौती सीमा को 1.5 लाख रुपये बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है.

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छोटे उद्यमों को प्रोत्‍साहन देने के लिए नवीन संयंत्र और मशीनरी में एक वर्ष में 25 करोड़ रुपये से ज्‍यादा का निवेश करने वाली विनिर्माण कंपनी के लिए 15 फीसदी की दर से निवेश भत्‍ते का प्रस्‍ताव रखा गया है. यह लाभ 3 वर्षों अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक किये गये निवेशों पर उपलब्‍ध होगा. पिछले वर्ष घोषित 100 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाली उत्‍पादन कंपनियों को निवेश भत्‍ता 31 मार्च, 2015 तक समानांतर रूप से जारी रहेगा.

विदेशी कोष को प्रोत्‍साहन देने के लिए प्रतिभूतियों में लेन-देन के माध्‍यम से होने वाली विदेशी निवेशकों की आय को पूंजीगत लाभ माना जाएगा. विेदेशी लाभांशों पर 15 फीसदी की छूट दर भी जारी रहेगी.

बीमा, पेंशन और मकान किराये में निवेश पर भी कर छूट की सीमा 50,000 रुपये बढ़ा कर 1,50,000 करने का प्रस्ताव किया गया है. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इस बजट में इसके अलावा टैक्स में किसी प्रकार के छूट की घोषणा नहीं की है.

चलिए आपको बताते हैं कि आपकी कितनी कमाई पर टैक्स में कितना छूट मिलेगाः

अगर आपकी कमाई 20 हजार रुपये मासिक है तो आपसे टैक्स का बोझ कितना कम हुआः

अगर आपकी कमाई एक लाख रुपये प्रति महीना है तो इस बजट में इनकम टैक्स पर मिली छूट के बाद आपको क्या फायदा मिलेगाः

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देखें: कितनी कमाई पर आपको इनकम टैक्स में क्या फायदा मिला?

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