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रेलवे से खफा जब कोर्ट ने पूरी ट्रेन कर दी किसान के नाम

लुधियाना के एक जिला अदालत ने मुआवजे की मांग करने आए एक किसान को पूरा का पूरा ट्रेन सौंपने का आदेश सुना दिया.

फोटो: भारतीय रेलवे फोटो: भारतीय रेलवे
विकास कुमार
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  • 16 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 11:55 PM IST

लुधियाना के एक जिला अदालत ने मुआवजे की मांग करने आए एक किसान को पूरा का पूरा ट्रेन सौंपने का आदेश सुना दिया.

पूरा मामला कुछ इस तरह से है. लुधियाना के एक किसान को भारतीय रेलवे द्वारा अधिग्रहित अपने जमीन का मुआवजा मांगने के लिए कोर्ट दरवाजा खटखटाना पड़ा. लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जसपाल वर्मा इस मामले की सुनवाई कर रहे थे. अदालत ने अपने पहले फैसले में इंडियन रेलवे को किसान को 1 करोड़ 5 लाख का बढ़ा हुआ मुआवजा देने को कहा.

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रेलवे कोर्ट का यह फैसला समय रहते पूरा नहीं कर पाया और किसान एक बार फिर कोर्ट के दरवाजे पहुंचा. इस बार अदालत ने वो फैसला सुनाया जिसके बारे में किसी भी पक्ष ने सोचा नहीं था.

अपने फैसले में कोर्ट ने ट्रेन संख्या 12030 को किसान के नाम कर दिया. अदालत के इस फैसले की वजह से पूरी की पूरी ट्रेन लुधियाना जिले के कटान गांव के रहने वाले किसान समपूरण सिंह की हो गई. हालाकि किसान न तो ट्रेन अपने घर ले जा सकता था और ना ही वो ले जा पाया.

पूरा मामला 2007 में लुधियाना-चंडीगढ़ रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़ा हुआ है.

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