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INX मीडिया केस: कार्ति चिदंबरम के CA को मिली ज़मानत

ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अनियमितताओं की जांच करने के लिए कार्ति चिदंबरम के CA भास्करन को गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट की  विशेष सीबीआई अदालत ने भास्करन को गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद जमानत दी है. इस मामले में फिटर और इंद्राणी मुखर्जी को भी ईडी ने जांच के दायरे में रखा हुआ है.

कार्ति चिदंबरम कार्ति चिदंबरम
अंकुर कुमार/पूनम शर्मा
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  • 13 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 11:51 PM IST

कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट भास्करारमन को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया है. उन्हें कोर्ट से जमानत दो लाख रुपये के निजी मुचलके पर दी गई है. भास्कर को ईडी ने आईएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पिछले महीने 16 फरवरी को दिल्ली से गिरफ्तार किया था. मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की तरफ से यह पहली गिरफ्तारी थी.

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ईडी ने 2007 में आईएनएक्स मीडिया के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट में अनियमितताओं की जांच करने के लिए कार्ति चिदंबरम के CA भास्करन को गिरफ्तार किया था. पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष सीबीआई अदालत ने भास्कर को गिरफ्तारी के तकरीबन 1 महीने बाद जमानत दी है. इस मामले में फिटर और इंद्राणी मुखर्जी को भी ईडी ने जांच के दायरे में रखा हुआ है.

ईडी इस मामले में दिल्ली और चेन्नई के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है. पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि आईएनएक्स मीडिया लिमिटेड को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड से क्लीयरेंस दिलवाने में उन्होंने इंद्राणी मुखर्जी की मदद की. इसके एवज में पैसे लिए और भास्कर ने कार्ति चिदंबरम के चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर आईएनएक्स मीडिया और उनसे जुड़ी कंपनियों का ऑडिट किया था.

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