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INX मीडिया केस: चिदंबरम की याचिका पर तीसरे दिन भी नहीं पूरी हो सकी सुनवाई

सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर किस्म के नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. चिदंबरम जमानत की मांग का सीबीआई ने कोर्ट में लगातार विरोध किया.

पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो- ANI) पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (फाइल फोटो- ANI)
पूनम शर्मा
  • नई दिल्ली,
  • 25 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 11:19 PM IST

  • चिदंबरम की याचिका पर तीसरे दिन भी नहीं पूरी हो सकी सुनवाई
  • सीबीआई ने चिदंबरम की जमानत याचिका का किया विरोध
आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में तीसरे दिन भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है. हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुक्रवार दोपहर 2 बजकर 30 मिनट पर करेगा. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले पर शुक्रवार को जिरह करने की गुजारिश की है. हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम के वकीलों से कहा कि बहस के दौरान जिन सरकारी दस्तावेजों के सूत्र का सीबीआई ने जिक्र किया था, उनके संबंध में शुक्रवार तक हलफनामा दाखिल किया जाए.

सुनवाई के दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर किस्म के नहीं हैं, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए. चिदंबरम की याचिका के खिलाफ सीबीआई ने कई दलीलें दीं. सीबीआई ने कहा कि चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामला चल रहा है इसलिए उन्हें जमानत न दी जाए.

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इससे पहले मंगलवार को हुई सुनवाई में कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में कहा था कि कस्टडी के दौरान भी सीबीआई को कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि ये भ्रष्टाचार का मामला है.

चिदंबरम के वकील और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा, 'सीबीआई दलील दे रही है कि चिदंबरम विदेश भाग सकते हैं, चिदंबरम कहां भाग रहे हैं? न ही कोई सबूत नष्ट कर सकते हैं. अभी तक तो नहीं किया. अन्य देशों को भेजे गए एलआर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?'

सिब्बल ने कोर्ट से कहा था कि सीबीआई के मुताबिक ये मामला डॉक्यूमेंट पर आधारित है, तो वो डॉक्यूमेंट कोर्ट को बंद लिफाफे में दिखा दे जिससे साबित हो कि चिदंबरम ने अपराध किया है. सिब्बल ने कहा, चिदंबरम एक सांसद हैं और फरार होने का सवाल ही नहीं उठता. और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ का मामला है क्योंकि पूरा केस डॉक्यूमेंट पर आधारित है.

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वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि फिलहाल चिदंबरम न्यायिक हिरासत में हैं और अब सीबीआई को उनसे पूछताछ नहीं करनी है. केवल परेशान करने के लिए चिदंबरम को तिहाड़ जेल में रखा गया है. सिब्बल ने कहा, कल मैंने कहा था कि INX मीडिया में तीन कंपनियों ने इनवेस्ट किया. FIPB ने 4.62 करोड़ की फेस वेल्यू के 46 फीसदी शेयर को मंजूरी दी थी. ये कंपनी इंद्राणी और पीटर मुखर्जी की है. कार्ति चिदंबरम की कंपनी नहीं है.

कपिल सिब्बल ने सुनवाई में कहा, INX मीडिया कंपनी का न्यूज चैनल नहीं था. न्यूज में 26 फीसदी विदेशी निवेश की कैप थी. सब नियमानुसार हुआ तो जालसाजी कहां से आ गई. FIPB की मिनट्स ऑफ मीटिंग में सब का लेखा जोखा है. सिर्फ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ट्रिटी शॉपिंग के नाम पर आपत्ति जताई थी. इसकी मंजूरी देने में 6 सेक्रेटरी भी शामिल थे लेकिन सिर्फ चिदंबरम ही जेल में हैं.

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