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INX मीडिया केस: क्यों बेल मिलने के बाद भी जेल में हैं चिदंबरम, क्या है ED का केस?

प्रवर्तन निदेशालय ने INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी को इस मामले में पूछताछ करने की इजाजत दी थी.

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो, PTI) पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (फाइल फोटो, PTI)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 22 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 11:30 AM IST

  • पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली
  • INX मीडिया केस में CBI के मामले में मिली है जमानत
  • ED के केस में अभी भी 24 अक्टूबर तक हिरासत में रहेंगे

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिली है. INX मीडिया केस में 21 अगस्त को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूर्व वित्त मंत्री को उनके घर से गिरफ्तार किया था, अब दो महीने के बाद उन्हें ज़मानत मिली है. हालांकि, पी. चिदंबरम अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे अभी उन्हें अंदर ही रहना होगा, वो इसलिए क्योंकि इसी मामले में अभी वह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं.

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पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय ने INX मीडिया केस में पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार कर लिया था. दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट की तरफ से ईडी को इस मामले में पूछताछ करने की इजाजत दी थी. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सीबीआई केस में ज़मानत दी है, साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी सबमिट करना होगा.

पी. चिदंबरम पर क्या चल रहा है मामला?

आपको बता दें कि पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम पर INX मीडिया केस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रोमोशन बोर्ड (FIPB) से गैरकानूनी तौर पर मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. इसी मामले में सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था.

ये मामला साल 2007 का है, जब पी. चिदंबरम यूपीए-2 सरकार में वित्त मंत्री थे. इसी मामले में पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी गिरफ्तार हो चुके हैं, हालांकि वह अभी ज़मानत पर हैं. कार्ति को INX मीडिया को 2007 में FIPB से मंजूरी दिलाने के लिए कथित रूप से रिश्वत लेने के आरोप में 28 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था.

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प्रवर्तन निदेशालय क्या जांच कर रहा है?

इस मामले में पी. चिदंबरम पर सीबीआई के साथ-साथ ईडी का भी शिकंजा है. CBI के द्वारा दर्ज एक शिकायत के आधार पर ED ने इस केस में PMLA का मामला दर्ज किया है. ED ने 2007 में विदेश से 305 करोड़ की राशि प्राप्त करने के लिए INX मीडिया को FIPB  की मंजूरी देने में कथित तौर पर अनियमितता का आरोप लगाया है.

इस केस में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जो जांच की गई है, उसके आधार पर FIPB की मंजूरी के लिए INX मीडिया के पीटर और इंद्राणी मुखर्जी ने पी.चिदंबरम से मुलाकात की थी, ताकि उनके आवेदन में किसी तरह की देरी ना हो.

पी. चिदंबरम केस में कब-क्या हुआ?

20 अगस्त: दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत रद्द की गई.

21 अगस्त: सीबीआई ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया.

22 अगस्त: CBI को पी. चिदबंरम की 5 दिन की कस्टडी मिली.

5 सितंबर: स्पेशल कोर्ट ने पी. चिदंबरम को 14 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेजा.

30 सितंबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल की याचिका खारिज की

15 अक्टूबर: कोर्ट से ईडी को पूछताछ की इजाजत मिली

16 अक्टूबर: ईडी ने तिहाड़ जेल में पी. चिदंबरम से पूछताछ की और गिरफ्तार कर लिया.

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17 अक्टूबर: कोर्ट की ओर से पी. चिदंबरम को 24 अक्टूबर तक ईडी की न्यायिक हिरासत में भेजा गया.

18 अक्टूबर: सीबीआई ने INX मीडिया केस में चार्जशीट दायर की, पी. चिदंबरम का नाम शामिल

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