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IPL स्पॉट फिक्सिंगः मयप्पन और राज कुंद्रा पर फैसला 14 जुलाई को

इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी को लेकर दोषी करार दिए गए गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर फैसला 14 जुलाई (मंगलवार) को आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में दोनों को दोषी करार दिया था और तीन सदस्यीय समिति पर सजा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी.

गुरुनाथ मयप्पन के साथ धोनी (FILE PHOTO) गुरुनाथ मयप्पन के साथ धोनी (FILE PHOTO)
aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 11 जुलाई 2015,
  • अपडेटेड 8:27 AM IST

इंडियन प्रीमियर लीग में सट्टेबाजी को लेकर दोषी करार दिए गए गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा पर फैसला 14 जुलाई (मंगलवार) को आएगा. सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में दोनों को दोषी करार दिया था और तीन सदस्यीय समिति पर सजा तय करने की जिम्मेदारी सौंपी थी.

पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई थी. न्यायमूर्ति आर. वी. रावींद्रन और न्यायमूर्ति अशोक भान समिति के दो अन्य सदस्य हैं.

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एनडीटीवी की खबर के मुताबिक लोढ़ा की अध्यक्षता वाली ये समित इसके अलावा चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी की सजा पर भी फैसला सुनाएगी. फैसला अगर दोनों फ्रेंचाइजी, कुंद्रा और मयप्पन के खिलाफ जाता है तो इससे आईपीएल और बीसीसीआई में भूचाल जैसा आ सकता है.

22 जनवरी को हुआ था समिति का गठन
कोर्ट ने 22 जनवरी को अन्य मामलों के अतिरिक्त मयप्पन और कुंद्रा की सजा तय करने के लिए पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति गठित की थी. न्यायमूर्ति आर. वी. रावींद्रन और न्यायमूर्ति अशोक भान समिति के दो अन्य सदस्य हैं. समिति गठित करने के अपने फैसले पर कोर्ट ने कहा था, 'इससे न सिर्फ पक्षपात या किसी तरह के प्रभाव में फैसला करने की शंका खत्म हो जाती है, बल्कि पूरी प्रक्रिया को यह पारदर्शी बनाती है, खासकर तब जब हम बेहद ईमानदार और उच्च न्यायिक मानदंडों वाले व्यक्तियों को समिति में शामिल करते हैं.'

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सट्टेबाजी के दोषी मयप्पन और कुंद्रा
कोर्ट ने श्रीनिवासन के दामाद और चेन्नई सुपर किंग्स के अधिकारी गुरुनाथ मयप्पन और राजस्थान रॉयल्स के सह-मालिक राज कुंद्रा को सट्टेबाजी का दोषी करार देते हुए कहा था कि सिर्फ उन्हें ही सजा नहीं दी जाएगी बल्कि उनके खिलाफ भी फैसला सुनाया जाएगा जिन फ्रेंचाइजी का वे प्रतिनिधित्व करते हैं. कोर्ट ने मयप्पन और कुंद्रा को 'टीम अधिकारी' कहा था.

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