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‘सामना’ के संपादक और ओवैसी के खि‍लाफ केस दर्ज

मुस्लि‍म मताधि‍कार पर विवादित लेख के मामले में शिवसेना सांसद और मुखपत्र 'सामना' के संपादक संजय राउत के खि‍लाफ लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में केस दर्ज करवाया गया है.

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aajtak.in
  • लखनऊ,
  • 13 अप्रैल 2015,
  • अपडेटेड 8:11 AM IST

मुस्लि‍म मताधि‍कार पर विवादित लेख के मामले में शिवसेना सांसद और मुखपत्र 'सामना' के संपादक संजय राउत के खि‍लाफ लखनऊ की एक स्थानीय अदालत में केस दर्ज करवाया गया है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने एमआईएम नेता अकबरूद्दीन ओवैसी के खिलाफ भी शिकायत दायर की है.

शिकायत में कहा गया कि राउत ने 'सामना' के अपने लेख में मुस्लिमों से मतदान का अधिकार छीनने की बात कही है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा-153ए (धर्म, जाति, जन्मस्थान, आवास आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को प्रोत्साहित करना), 295ए (किसी के धर्म या धार्मिक भवना का अपमान करने के लिए जानबूझकर किया गया कार्य), धारा 298 (किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने के लिए जानबूझकर कोई बात कहना), 504 (शांति भंग करने के लिए भड़काने के इरादे से इरादतन अपमानित करना) और अन्य धाराओं के तहत एक अपराध है.

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इसी तरह लेख में ओवैसी के हवाले से जो बयान छपा है, वह भी अपराध की श्रेणी में आता है. शिकायत में अपराध को अत्यंत गंभीर और संवेदनशील बताया गया है. शिकायतकर्ता के वकील त्रिपुरेश त्रिपाठी ने दोनों आरोपियों को अदालत में पेश होने और दंडित करने का आदेश देने का आग्रह किया.

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत दर्ज करने का निर्देश देते हुए ठाकुर से कहा कि वह 25 अप्रैल को सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अपना बयान दर्ज कराएं.

-इनपुट भाषा से

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