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झंझट से मिलेगी मुक्त‍ि, ऑनलाइन ब्योरा डालते ही जमा होगा इनकम टैक्स रिटर्न

अब लोगों को इनकम टैक्स जमा करने या रिटर्न दाखिल करने के लिए न तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चक्कर काटने होंगे, न ही मुनीमों के दस्तावेजों में माथापच्ची करनी होगी. लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए आयकर विभाग ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसमें आय-व्यय का ब्योरा डालते ही टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी और रिटर्न दाखिल हो जाएगा.

aajtak.in
  • नई दिल्ली,
  • 17 जनवरी 2015,
  • अपडेटेड 11:39 PM IST

अब लोगों को इनकम टैक्स जमा करने या रिटर्न दाखिल करने के लिए न तो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चक्कर काटने होंगे, न ही मुनीमों के दस्तावेजों में माथापच्ची करनी होगी. लोगों की मुश्किलों को आसान करने के लिए आयकर विभाग ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है, जिसमें आय-व्यय का ब्योरा डालते ही टैक्स की जानकारी उपलब्ध होगी और रिटर्न दाखिल हो जाएगा.

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आयकर विभाग ने वेबसाइट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है. जुलाई तक आयकर देने वाले अपने घर बैठे ही कंप्यूटर पर ऑनलाइन आयकर जमा कर सकेंगे.

आयकर अधिकारी बताते हैं कि आयकर देने वालों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आयकर सुविधा केंद्र बनाए जा रहे हैं. घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराने के लिए खुद आयकर का हिसाब व रिटर्न दाखिल करने की सुविधा भी जल्द ही उपलब्ध हो जाएगी.

यूं तो बड़े आयकरदाता अपने काम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) रखते हैं, ताकि उनकी परेशानी कम हो. लेकिन कई बार ऐसी शिकायतें देखने को मिली हैं कि अकाउंटेंट कर्मचारियों के आयकर का गलत हिसाब कर उल्टा-सीधा टैक्स काट लेते हैं. जब कर्मचारी रिटर्न फॉर्म भरवाने सीए के पास जाता है, तब पता चलता है उसका अधिक टैक्स जमा हो गया है. उसके बाद रिफंड के लिए आयकर विभाग में चक्कर लगाने पड़ते हैं.

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गौरतलब है कि आयकर विभाग ने सालाना पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों के लिए इंटरनेट के माध्यम से रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है. आयकर विभाग ने इस सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है. आयकर देने वाला इसी सिस्टम में जाकर आय, व्यय का ब्योरा फीड करेगा और पलक झपकते टैक्स की राशि कंप्यूटर पर सामने होगी.

रिटर्न दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर पैन नंबर डालना पड़ेगा. आयकरदाता के नाम व पता डालने से रिटर्न फार्म कंप्यूटर पर खुल जाएगा. फार्म में मांगी जाने वाली सूचना हिंदी व अंग्रेजी में होगी. आयकरदाता को आय-व्यय के साथ बचत राशि की जानकारी भरनी होगी. इसी के साथ रिटर्न दाखिल हो जाएगा.

आर्थिक विश्लेषक के अनुसार, पांच लाख रुपये से अधिक आय वालों को डिजिटल हस्ताक्षर करने होंगे. पांच लाख रुपये से कम आय वालों को कंप्यूटर से रिटर्न का प्रिंट निकालकर आयकर विभाग में जमा करना होगा.

---इनपुट IANS से

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